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एडवोकेट सेठी हत्याकांड में सभी आरोपियों पर आरोप तय

Thu, 07 Nov 2013 03:15 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 07 Nov 2013 03:15 PM IST
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charge framed against accused of advocate Sethi
इस साल फरवरी में हुए बहुचर्चित एडवोकेट अमरप्रीत सिंह सेठी हत्याकांड में बुधवार को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए। सभी नौ आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। मामले की सुनवाई 4 दिसंबर से शुरू होगी।
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एडवोकेट सेठी हत्याकांड में थाना मटौर पुलिस नौ आरोपियों जसविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, रजत शर्मा, सुनील भनोट, केविन सुशांत, विशाल शेरावत, ओंकार सिंह, सनबीर सिंह और दीपक कौशल के खिलाफ पर्चा दर्ज किया था।
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अदालत ने इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 336, 120-बी, 148, 149, 506, 427 के तहत आरोप तय किए हैं। इनमें से छह आरोपियों जसविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, रजत शर्मा, सुनील भनोट, केविन सुशांत और विशाल शेरावत के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा-25 के तहत भी आरोप तय किए गए हैं।
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एक आरोपी धरमिंदर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 465, 468, 471 के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। अब सभी आरोपियों पर केस की सुनवाई 4 दिसंबर से एडिशनल जिला व सेशन जज की अदालत में होगी।


गौरतलब है कि पार्किंग के मामूली विवाद में 27 फरवरी की रात फेज 3ए निवासी एडवोकेट अमनप्रीत सेठी की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।

आरोपी साथ के ही एक पीजी में रहते थे। एडवोकेट सेठी ने उन्हें घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने से मना किया। जिससे गुस्साए युवक कुछ देर बाद हथियारों से लैस होकर लौटे और गोलियां बरसानी शुरु कर दीं। जिसमें सेठी की मौत हो गई। जबकि, उनका भाई और उसका दोस्त जख्मी हो गए थे।
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