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बुडै़ल जेल ब्रेक: सहआरोपी भगौड़ा करार

Wed, 10 Sep 2014 11:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला,चंडीगढ़ Updated Wed, 10 Sep 2014 11:37 PM IST
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burail jail break case

बुडै़ल जेल ब्रेक मामले में दो बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद सह आरोपी पटियाला के गुरदीप सिंह सीजेएम अनुभव शर्मा की अदालत में बयान दर्ज करवाने पेश नहीं हुआ।

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गुरदीप सिंह के अदालत ने धारा 313 (बचाव पक्ष के बयान) दर्ज करवाने हैं। सीजेएम ने सह आरोपी गुरदीप सिंह के खिलाफ भगौड़ा करने की कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए। वहीं तिहाड़ जेल में बंद आतंकी जगतार सिंह हवारा और परमजीत सिंह भ्यौरा की पेशी विडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई।
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मामले में सह आरोपी आतंकी नारायण सिंह चौरा, जेल के तत्कालीन जेल सुपरिंटेंडेंट डीएस राणा, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डीएस संधू ,हरिंद्र पाल, सुपरिंटेंडेंट पीएस राणा, गुरमेल सिंह, लखविंदर सिंह, सुबेग सिंह, नंद सिंह, गुरमेल सिंह निशान सिंह, इंद्र सिंह और नंद सिंह अदालत में पेश हुए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर तय की है।
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क्या था मामला
गौरतलब है कि 24 फरवरी 2004 को मामला दायर किया गया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में पकड़े गए आतंकी जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भ्यौरा और जगतार सिंह तारा बुडै़ल जेल में बंद थे। तीनों आतंकियों ने अपनी बैरक से बाहर तक सुरंग खोदकर भाग गए थे।


साथ हत्यारोपी देवी भी भागने में सफल रहा था। सेक्टर-34 थाना पुलिस ने आतंकियों और बुडै़ल जेल कर्मचारियों समेत 21 लोगों पर मामला दर्ज किया था।

कुछ महीनों के बाद दिल्ली पुलिस ने जगतार सिंह हवारा और परमजीत सिंह भ्यौरा को दिल्ली स्थित एक सिनेमा हाल में ब्लास्ट के मामले में दबोच लिया था। जबकि, जगतार सिंह तारा और देवी का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी। बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई के चलते दोनों आतंकियाें को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है।

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