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किडनी कांड के पांचों आरोपी डॉक्टरों को जमानत
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 06 Mar 2014 05:08 PM IST
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर किडनी कांड मामले के पांच आरोपी डॉक्टरों को जमानत दे दी है। आज मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में पांचों आरोपी डॉक्टरों की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।
2002 में हुए इस किडनी कांड में अमृतसर की कोर्ट पांचों आरोपियों को दोषी करार दे चुकी है। लोअर कोर्ट ने सभी को 5 साल की सजा सुनाई थी।
लोअर कोर्ट के इस फैसले के बाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ओपी महाजन, डॉक्टर जगदीश गार्गी, डॉक्टर एसके ग्रोवर, डॉक्टर एचएस भुटानी और राजिंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। आज मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार और याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।
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2002 में हुए इस किडनी कांड में अमृतसर की कोर्ट पांचों आरोपियों को दोषी करार दे चुकी है। लोअर कोर्ट ने सभी को 5 साल की सजा सुनाई थी।
लोअर कोर्ट के इस फैसले के बाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ओपी महाजन, डॉक्टर जगदीश गार्गी, डॉक्टर एसके ग्रोवर, डॉक्टर एचएस भुटानी और राजिंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।
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मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। आज मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार और याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।
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