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वो किडनेपर तो निकला लेकिन बलात्कारी नहीं
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Wed, 16 Apr 2014 01:09 PM IST
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नाबालिग लड़की को किडनैप करने के आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि, दोषी पर रेप का भी आरोप था, लेकिन वह साबित नहीं हो सका।
यह मामला चंडीमंदिर थाने में अक्तूबर 2013 को दर्ज हुआ था। बरवाला के गांव कामी निवासी प्रदीप पर आरोप लगे थे कि उसने सुंदरपुर गांव की एक नाबालिग लड़की को किडनैप किया था।
सात दिन बाद पुलिस ने दोनों को हरिद्वार से रिकवर किया। हालांकि, लड़की ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन परिजनों की शिकायत पर रेप की धारा भी जोड़ी गई।
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164 के बयान में तो लड़की ने रेप होने की बात नहीं कही, लेकिन बाद में कोर्ट में रेप का भी आरोप लगाया, जो अब साबित नहीं हो सका। इसके चलते प्रदीप को किडनैपिंग में दोषी पाते हुए सजा दी गई।
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यह मामला चंडीमंदिर थाने में अक्तूबर 2013 को दर्ज हुआ था। बरवाला के गांव कामी निवासी प्रदीप पर आरोप लगे थे कि उसने सुंदरपुर गांव की एक नाबालिग लड़की को किडनैप किया था।
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सात दिन बाद पुलिस ने दोनों को हरिद्वार से रिकवर किया। हालांकि, लड़की ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन परिजनों की शिकायत पर रेप की धारा भी जोड़ी गई।
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164 के बयान में तो लड़की ने रेप होने की बात नहीं कही, लेकिन बाद में कोर्ट में रेप का भी आरोप लगाया, जो अब साबित नहीं हो सका। इसके चलते प्रदीप को किडनैपिंग में दोषी पाते हुए सजा दी गई।