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हत्या के आरोपी 60 वर्षीय बुजुर्ग को एक साल की कैद
अमर उजाला मोहाली
Updated Sun, 05 Jan 2014 10:25 AM IST
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जिला अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में 60 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला साल 2012 का है।
जब खरड़ के गांव तिरपड़ी निवासी जगदीश सिंह उर्फ बावा नामक व्यक्ति ने चमकौर साहिब के गांव समाणा निवासी रोशन अली को पीट-पीट कर मार डाला था।
इसके बाद थाना खरड़ पुलिस ने उस समय के गांव के सरपंच के बयानों के आधार पर जगदीश के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया गया था।
इसके बाद जगदीश फरार हो गया था। पुलिस ने उसे एक महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
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जब खरड़ के गांव तिरपड़ी निवासी जगदीश सिंह उर्फ बावा नामक व्यक्ति ने चमकौर साहिब के गांव समाणा निवासी रोशन अली को पीट-पीट कर मार डाला था।
इसके बाद थाना खरड़ पुलिस ने उस समय के गांव के सरपंच के बयानों के आधार पर जगदीश के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया गया था।
इसके बाद जगदीश फरार हो गया था। पुलिस ने उसे एक महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया था।