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ऑटो ड्राइवर के परिवार को 40.17 लाख मुआवजा

Mon, 19 Sep 2016 01:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़(अमरीश शर्मा)
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़(अमरीश शर्मा) Updated Mon, 19 Sep 2016 01:00 AM IST
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40.17 lakh compensation to the family of auto driver
सड़क हादसा - फोटो : Demo Pic
पिछले साल फरवरी में चंडीगढ़-अंबाला रोड़ पर जीरकपुर फ्लाईओवर पर दो कारों की रेस के बाद हुए हादसे में मारे गए लोगों में से एक थ्री व्हीलर चालक 34 वर्षीय अमित कुमार निवासी जीरकपुर के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 40.17 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया है।
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ट्रिब्यूनल ने इस राशि पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज समेत चुकाने के लिए समरप्रीत सिंह निवासी जीरकपुर (कार चालक), सुखविंदर सिंह (कार मालिक), नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जगदीप सिंह (पजेरो कार का चालक) निवासी सेक्टर-28बी चंडीगढ़, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को संयुक्त रूप से चुकाने के आदेश दिए हैं। मुआवजा क्लेम याचिका गांव लोहगढ़, नियर गोगामंडी मंदिर, जीरकपुर निवासी अमित की विधवा नीतू की ओर से दायर की गई थी। इसमें उन्होंने 3 महीने की नवजात बेटी दीती को भी याचिकाकर्ता बनाया था। याचिका के अनुसार अमित थ्री व्हीलर चलाने का काम करता था। छह फरवरी 2015 को वह सवारियां लेकर डेराबस्सी से चंडीगढ़ की ओर जा रहा था। 
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दोपहर करीब दो बजे जब वह फ्लाई ओवर पर जा रहा था तो तेज रफ्तार आ रही आई-20 और पजेरो ओवरटेक करने पर आपस में टकरा गई। इससे पजेरो और आई-20 पोल से टक्कराकर पलट गईं। इस हादसे की चपेट में एक अन्य बाइक पर सवार दो युवक और अमित का थ्री व्हीलर भी आ गया। इस हादसे में मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमित को भी इसी हादसे में गंभीर चोट आईं थी। उसे जीएमसीएच-32 में भर्ती कराया गया। वहां 8 फरवरी को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। संबंधित दुर्घटना को लेकर जीरकपुर थाने में आपराधिक केस भी दर्ज कराया गया था। 
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ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार दोनों इंश्योरेंस कंपनियों को 2 महीने में पूरी मुआवजा राशि देने के आदेश दिए गए हैं। राशि 50-50 प्रतिशत बांटा जाएगा। नवजात के हिस्से की राशि सरकारी बैंक में एफडीआर के तौर पर जमा कराने को कहा है जो उसे बालिग होने पर ही मिल पाएगी। 
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