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Hindi News ›   Chandigarh ›   10 years imprisonment to dhanas village boy in minor girl kidnapping and rape case

स्कूल से बाहर से नाबालिग को उठाकर किया था रेप, सजा का ऐलान

Tue, 06 Sep 2016 08:02 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 06 Sep 2016 08:02 PM IST
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10 years imprisonment to dhanas village boy in minor girl kidnapping and rape case
Jail
21 साल के युवक ने स्कूल के बाहर से नाबालिग को उठाकर उसके साथ दुराचार किया था। मामले में उसे आज सजा सुनाई गई। मामला चंडीगढ़ का है।
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नाबालिग के अपहरण और उससे दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने धनास निवासी 21 वर्षीय संदीप को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 58 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

संदीप के खिलाफ यूटी पुलिस ने मार्च 2015 में दुराचार, अपहरण, दुराचार की नीयत से अपहरण व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। पीड़िता ने जुलाई 2015 में अदालत को दिए बयान में कहा था कि संदीप उसके पड़ोस में रहता था। जब वह स्कूल जाती थी तो वह पीछा करता था। करीब 6 महीने तक उसने उसे परेशान किया।
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स्कूल के बाहर से धमका कर ले गया था

10 years imprisonment to dhanas village boy in minor girl kidnapping and rape case
Jail Shimla
22 जनवरी 2015 को जब लड़की सेक्टर-45 स्थित स्कूल के पास पहुंची तो वहां संदीप पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे धमकाया कि उसके साथ चले, नहीं तो वह उसके परिवारवालों को जान से मार देगा।

पीड़िता के अनुसार संदीप पहले उसे जालंधर ले गया और फिर वहां से गोरखपुर। इस दौरान संदीप ने पीड़िता से कई बार दुराचार किया। इससे वह गर्भवती भी हो गई थी।

वहीं बचाव पक्ष के अनुसार पीड़िता मर्जी से संदीप के साथ गोरखपुर गई थी। जून 2014 में दोनों ने शादी कर ली थी और दिसंबर 2014 तक दोनों साथ रहे। इसके बाद जनवरी 2015 में वह चंडीगढ़ आ गए।

बाद में पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दे दी कि उनकी बेटी नाबालिग है और संदीप ने उसका अपहरण किया है। पीड़िता ने भी बाद में अपने घरवालों के हक में बयान दिए थे। उनकी शिकायत पर पुलिस ने 31 मार्च 2015 को जिला अदालत के पास से संदीप को गिरफ्तार किया था।
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