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पूर्व सीएम हुड्डा को 20 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के आदेश

Mon, 18 Jul 2016 08:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक Updated Mon, 18 Jul 2016 08:10 PM IST
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भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा - फोटो : amar ujala

जाट आरक्षण लागू करने के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) के सर्वे में फर्जीवाड़े संबंधी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जवाब तलब किया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार गोयल की अदालत ने पूर्व सीएम को 20 अगस्त को कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिये हैं। 

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चरखी दादरी के गांव निमली निवासी शिकायतकर्ता वेदप्रकाश के वकील भारत जैन ने बताया कि पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व सीएम को पेश होने का नोटिस जारी किया है। कोर्ट की ओर से जारी नोटिस में पूछा गया है कि क्यों न आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसी का जवाब पूर्व सीएम को अदालत में पेश होकर देना है। शिकायतकर्ता के वकील भारत जैन ने तीन मई को कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इससे पहले जिला अदालत ने वेदप्रकाश की याचिका को 4 जनवरी 2016 को खारिज कर दिया था। 
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सीधे एसपी को शिकायत देने पर खारिज हुई थी याचिका 
जिला एवं सत्र न्यायालय ने शिकायतकर्ता वेद प्रकाश के केस दर्ज करने संबंधी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि मामले की शिकायत पहले संबंधित थाना एसएचओ को नहीं करके सीधे एसपी को की गई। याची को शिकायत पहले संबंधित थाने के एसएचओ को करनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल कर जाट आरक्षण की रिपोर्ट के संबंध में पूर्व सीएम सहित चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद वेदप्रकाश ने सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। इससे पहले भी याचिकाकर्ता वेदप्रकाश की याचिका निचली अदालत ने
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खारिज कर दी थी। 

 

जा‌निए यह है मामला  

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भूपेन्द्र सिंह हुड्डा - फोटो : ANI
यह है मामला  
वेदप्रकाश जांगड़ा ने अपनी याचिका में कहा है कि जाटों को आरक्षण देने के लिए तीन वर्ष पहले करवाया गया सर्वे फर्जी था। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन केसी गुप्ता, एमडीयू के पूर्व वीसी रामफल हुड्डा और एमडीयू के सोशियोलॉजी विभाग के पूर्व प्रोफेसर खजान सिंह सांगवान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने वर्ष 2012 में सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी को सर्वे का काम दिया था। एजेंसी को पता करना था कि आरक्षण के लिए जाट सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर हैं या नहीं? सर्वे में 40 लाख रुपये खर्च होने के बाद 31 मार्च 2012 को एजेंसी ने रिपोर्ट दी।

वेदप्रकाश का कहना है कि सर्वे के इसी काम को 30 अप्रैल 2012 को एमडीयू को दिया गया, जिसने 60 लाख रुपये खर्च कर जुलाई 2012 में पूरा किया। एमडीयू की रिपोर्ट में जाटों को पिछड़ा बताया गया।इस सर्वे के प्रोजेक्ट निदेशक, एमडीयू के प्रोफेसर खजान सिंह सांगवान थे। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा में 24 जनवरी 2013 को जाट समेत सभी पांच जातियों को आरक्षण दिया गया। बाद में आरक्षण पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। यह मामला अदालत में चल रहा है।
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