Punjab News: अदालत में कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की पेशी, पुलिस को मिला तीन दिन का और रिमांड
28 सितंबर को पंजाब पुलिस ने सुखपाल खैरा को चंडीगढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ 2015 में दर्ज नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) केस में पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
भुलत्थ से कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मंगलवार को अदालत ने उनका तीन दिन पुलिस रिमांड और बढ़ा दिया है। 12 अक्तूबर को अब पुलिस फिर सुखपाल खैरा को अदालत में पेश करेगी। वहीं अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुखपाल सिंह खैरा पहले ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। 28 सितंबर को पंजाब पुलिस ने सुखपाल खैरा को चंडीगढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ 2015 में दर्ज नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) केस में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। वहीं खैरा की याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार को ही पंजाब सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।
यह है मामला
मार्च 2015 में फाजिल्का के जलालाबाद में एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में गुरदेव सिंह सहित नौ लोगों पर मामला दर्ज किया गया था और बाद में उन्हें एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। पुलिस ने उनके पास से दो किलो हेरोइन, सोने के 24 बिस्कुट, एक देशी पिस्तौल, एक .315 बोर की पिस्तौल और दो पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद किए थे।
बाद में पुलिस जांच के दौरान खैरा का नाम सामने आया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब किए गए खैरा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उन्हें 2015 के ड्रग्स मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। 2022 में उन्हें जमानत मिल गई। फरवरी 2023 में शीर्ष अदालत ने ड्रग्स मामले में खैरा के खिलाफ समन आदेश को रद्द कर दिया। अब खैरा को 28 सितंबर को पंजाब पुलिस ने उनके चंडीगढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार किया है।