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दुष्कर्म के दोषी को बीस साल सजा, पचास हजार जुर्माना

Sun, 08 Dec 2019 01:42 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 08 Dec 2019 01:42 AM IST
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जिला अदालत ने शनिवार को किशोरी से दुष्कर्म के मामले के 19 वर्षीय दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। बीते 18 जनवरी को पुलिस ने दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 30 मार्च को अदालत ने दोषी के खिलाफ आरोप तय किए थे।
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पीड़िता ने अदालत में कहा कि उसके माता-पिता और दो बहनें गांव गईं थीं। उसका भाई बाहर खेल रहा था और वह सो रही थी। उठने के बाद वह चाय पी रही थी कि दोषी ने उसका मुंह बंद कर दिया। पड़ोस में ही जबरन उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने किसी से इसका जिक्र किया तो वह उसे मार देगा। घटना के बाद वह बहुत डर गई और अपनी बहन को पूरी घटना के बारे में बताया। उसकी बहन ने मां को सारी बात बताई। अदालत को यह भी बताया कि दोषी ने पीड़िता के पिता को फोन कर कहा था कि उससे गलती हुई है। घटना के बाद पीड़िता केपेट में लगातार दर्द हो रहा था। उसके बाद पीड़िता माता-पिता के साथ पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर उसका मेडिकल कराया।
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