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Chandigarh News: जीएमएसएच 16 के शॉप नंबर 6 की लीज समाप्ति पर अदालत ने लगाई रोक 

Fri, 16 Dec 2022 08:30 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 16 Dec 2022 08:30 AM IST
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Court bans termination of lease of shop number 6 of GMSH 16
चंडीगढ़। जीएमएसएच-16 के मेडिकल शॉप नंबर छह को 2024 तक के लिए लीज एक्सटेंशन दे दिया गया है। जिला न्यायालय में बुधवार को सिविल जज जसप्रीत सिंह मिन्हास ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित दुकान की लीज 11 सितंबर 2024 तक यथावत रहेगी। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की ओर से दुकान खाली करवाने के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि दुकान को खाली नहीं करवाया जा सकता है। इस मामले को निस्तारित कर दिया गया है।
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बता दें कि जीएमएसएच 16 में संचालित शॉप नंबर छह को एक ही व्यक्ति को 29 साल से लीज दिए जाने का विरोध जताते हुए स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने लीज समाप्त कर टेंडर प्रक्रिया से दुकान अलाट करने का निर्णय लिया था। इसके लिए आर्थिक क्षति का भी हवाला दिया था। इस पर संबंधित दुकान के संचालक ने अदालत में अर्जी लगाकर लीज को जारी रखने का अनुरोध किया था। मामला अदालत में होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने दुकान संचालक को पिछले दिनों दुकान खाली करने का आदेश जारी कर दिया था। अदालत ने तमाम साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए दुकान संचालक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए लीज को आगे बनाए रखने का आदेश जारी किया है।
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