हाईकोर्ट ने पूछा, कब तक होगी शिक्षकों की भर्ती?
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गेस्ट टीचरों को नौकरी से निकाले जाने के हरियाणा सरकार के फैसले के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव से जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट ने आयोग के सचिव से पूछा है कि आखिर नियमित शिक्षकों की भर्ती कब तक की जाएगी। इसके साथ ही सरकार से पूछा है कि सरप्लस 4072 गेस्ट टीचरों को कब हटाया जाएगा।
सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। फिलहाल गेस्ट टीचरों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक उन्हें न हटाने को कहा है। इन शिक्षकों की याचिकाओं पर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव टीसी गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया।
शपथ पत्र के माध्यम से कहा गया कि आयोग को नियमित भर्ती करने के लिए पदों की संख्या की जानकारी दे दी गई है। साथ ही टीजीटी और पीजीटी शिक्षक भर्ती करने की सिफारिश की जा चुकी है।
हाईकोर्ट की डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन को फटकार
यह भर्तियां आयोग को करनी है। इसी पर आयोग के सचिव को जवाब देने को कहा गया है कि आखिर भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी।
इसके अलावा हाईकोर्ट ने डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन को भी फटकार लगाई है। टेक्निकल एजुकेशन विभाग में विजिटिंग टीचर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
हाईकोर्ट के जस्टिस अमित रावल ने कहा है कि ऐसी अस्थाई भर्ती का कोई औचित्य नहीं है, लिहाजा नियमित भर्ती होनी चाहिए। डायरेक्टर से भी पूछा है कि नियमित भर्ती कब तक की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि गेस्ट टीचरों को हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। कई गेस्ट टीचरों ने अपनी याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि नियमित भर्ती होने तक गेस्ट टीचरों को नहीं हटाया जाएगा।