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शादी करके सुरक्षा मांगने हाईकोर्ट पहुंचे प्रेमी...पर खुल गया एक ऐसा राज, पहुंच गए जेल
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 30 Mar 2018 11:37 AM IST
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एक प्रेमी जोड़ा शादी के बाद हाईकोर्ट में सुरक्षा मांगने के लिए पहुंचा, लेकिन एक ऐसा राज सामने आया कि युवक को जेल जाना पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश पर सेक्टर-11 थाना पुलिस ने सेक्टर-25 निवासी अजय कुमार (19) के खिलाफ बाल विवाह निषेध एक्ट-2006 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
दरअसल, शादी के बाद अजय और युवती ने परिजनों से खतरे की आशंका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा केलिए अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए थाना पुलिस को जांच कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
पुलिस ने युवक के लाइसेंस की जांच की तो पाया कि शादी के समय अजय की आयु 21 वर्ष से कम थी। पुलिस के जवाब दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने युवक की उम्र शादी के समय करीब 19 वर्ष रहने पर उसे बाल विवाह निषेध कानून का आरोपी पाते हुए पुलिस को उसके खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए।
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दरअसल, शादी के बाद अजय और युवती ने परिजनों से खतरे की आशंका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा केलिए अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए थाना पुलिस को जांच कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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पुलिस ने युवक के लाइसेंस की जांच की तो पाया कि शादी के समय अजय की आयु 21 वर्ष से कम थी। पुलिस के जवाब दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने युवक की उम्र शादी के समय करीब 19 वर्ष रहने पर उसे बाल विवाह निषेध कानून का आरोपी पाते हुए पुलिस को उसके खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए।
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युवक के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया
गिरफ्तार
थाना पुलिस ने अजय के खिलाफ केस दर्ज कर वीरवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पता लगा कि अजय और युवती ने 27 फरवरी 2018 को पंचकूला के एक मंदिर में शादी की और फिर हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए अर्जी दी। शादी के समय युवती की उम्र 18 वर्ष से अधिक मिली, लेकिन अजय की उम्र 21 वर्ष से कम होने पर उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।
चंडीगढ़ में बाल विवाह निषेध एक्ट के तहत वर्षों बाद केस दर्ज
यूटी पुलिस विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बाल विवाह निषेध एक्ट-2006 बनने के बाद उन्हें याद नहीं कि चंडीगढ़ में कभी किसी के खिलाफ इस एक्ट के तहत कोई केस दर्ज हुआ भी है या नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2006 के बाद चंडीगढ़ में बाल विवाह निषेध एक्ट के तहत दर्ज हुआ यह पहला केस हो सकता है।
चंडीगढ़ में बाल विवाह निषेध एक्ट के तहत वर्षों बाद केस दर्ज
यूटी पुलिस विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बाल विवाह निषेध एक्ट-2006 बनने के बाद उन्हें याद नहीं कि चंडीगढ़ में कभी किसी के खिलाफ इस एक्ट के तहत कोई केस दर्ज हुआ भी है या नहीं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2006 के बाद चंडीगढ़ में बाल विवाह निषेध एक्ट के तहत दर्ज हुआ यह पहला केस हो सकता है।