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Punjab: निगम कमिश्नर और एडीसी जारी कर सकेंगे सीएलयू, कॉलोनियों का लेआउट मंजूर करने का हक भी मिला

Sat, 30 Jul 2022 10:05 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 30 Jul 2022 10:05 PM IST
सार

स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर ने बताया कि निगम कमिश्नर और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर को सीएलयू और कॉलोनी विकसित करने संबंधी लाइसेंस जारी करने के लिए समर्थ अथॉरिटी बनाया गया है। यह कदम न केवल लोगों को सुविधा देगा बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा।  

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Corporation commissioner and ADC will be able to issue CLU in Punjab
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

पंजाब सरकार की ओर से लोगों को बड़ी राहत देते हुए चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) जारी करने और कॉलोनियों संबंधी मंजूरी देने के लिए जिला स्तर पर नगर निगम कमिश्नरों और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

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स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर ने बताया कि निगम कमिश्नर और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर को सीएलयू और कॉलोनी विकसित करने संबंधी लाइसेंस जारी करने के लिए समर्थ अथॉरिटी बनाया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब सीएलयू और बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के मामले जिला स्तर पर ही निपटाए जाएंगे। यह कदम न केवल लोगों को सुविधा देगा बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा।  
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डॉ. निज्जर ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित बनाएं कि किसी भी अनाधिकृत कॉलोनी को विकसित न होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि सीएलयू और बिल्डिंग प्लान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे जिला स्तर पर ही सेवाओं की प्रक्रिया और डिलीवरी आसानी से मिल सके। उन्होंने लोगों को भी अपील की कि वह गैर-कानूनी कॉलोनियों में अपने जिंदगी भर की कमाई खराब न करें। शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कमिश्नर नगर निगम और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर हफ्ते में एक दिन, प्राथमिक रूप से गुरुवार सुबह 11 से 1 बजे तक शहर निवासियों की शिकायतों की सुनवाई करेंगे और माह के एक निर्धारित दिन सभी अधिकारियों के साथ अपने अधीन क्षेत्र में जाकर लोक शिकायत कैंप लगाएंगे और शहर निवासियों को आ रही मुश्किलों का समाधान करेंगे। इस दिन कोई भी दफ्तरी दौरा या मीटिंग नहीं की जाएगी।

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