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Lockdown: पंजाब में आज से ऑफिस जाने को पास की जरूरत नहीं, जानिए क्या खुला क्या नहीं

Mon, 18 May 2020 09:56 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Mon, 18 May 2020 09:56 AM IST
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Coronavirus, Punjab Government Decisions on Relaxation in Lockdown 4
कैप्टन अमरिंदर सिंह
कोरोना महामारी के मद्देनजर पंजाब में लागू कर्फ्यू सोमवार से हट गया, लेकिन प्रदेश में लॉकडाउन 31 मई तक बना रहेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में कई तरह की नई छूटों के तहत राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवा को सीमित अनुमति दे दी है। इसलिए अब बसें भी दौड़ेंगी।
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पंजाब गृह मामले एवं न्याय विभाग की और से रविवार को सभी प्रशासनिक अफसरों को पत्र जारी कर यह जानकारी दे दी गई। पत्र में कहा गया है कि राज्य में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों का निर्धारण प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। हालांकि ऐसा करने के लिए राज्य सरकार केंद्र के दिशानिर्देश पर अमल करेगी।
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विभाग की ओर से कहा गया है कि रेड और ऑरेंज जोन का निर्धारण अब जिला अथॉरिटीज द्वारा ही किया जाएगा। दूसरी ओर सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की ही छूट दी है। इसके साथ ही अब लोगों को बाजार जाने या ऑफिस या कार्यस्थल पर जाने के लिए पास लेने की जरूरत नहीं होगा।
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इन पर जारी रहेगी रोक
- स्कूल, कालेज और अन्य शैक्षिक संस्थान जिनमें कोचिंग सेंटर भी शामिल हैं

ये नहीं खुलेंगे
- होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, कल्चरल, धार्मिक समारोहों और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों के आयोजन, सभी धार्मिक स्थान नहीं खुलेंगे

ये खुलेंगे
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य बाजारों में सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी
- शहरी व ग्रामीण दिनों क्षेत्रों में सभी तरह के निर्माण कार्य को छूट
- कृषि, बागवानी, पशुपालन, वेटरिनरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं
- सीमित स्टाफ के साथ सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगें
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