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कोरोनाः हरियाणा में अब गुरुग्राम बॉर्डर भी सील, पैदल तक नहीं जा सकते, लगीं वाहनों की लंबी कतारें
Fri, 01 May 2020 12:06 PM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, रोहतक/सोनीपत/बहादुरगढ़
अमर उजाला, रोहतक/सोनीपत/बहादुरगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Fri, 01 May 2020 12:06 PM IST
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बॉर्डर पर लगी वाहनों की लंबी कतारें
- फोटो : एएनआई
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कोरोना मरीजों का दिल्ली कनेक्शन बढ़ने के साथ ही हरियाणा सरकार ने अब गुरुग्राम बॉर्डर भी सील कर दिया है, जिसके चलते सीमा पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। गृहमंत्री अनिल विज के आदेशानुसार, सख्ती इतनी बरती जा रही है कि लोग पैदल भी सीमा पार नहीं जा सकते। फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़ बॉर्डर से आवागमन पहले से ही पूरी तरह से बंद है।
अब गुरुग्राम प्रशासन ने भी शुक्रवार से अपनी सीमाओं को बंद कर लिया है। अगले आदेश तक दिल्ली की ओर लोगों के आवागमन पर अंकुश रहेगा। प्रशासन उन्हीं लोगों को सीमा पार आने-जाने की अनुमति देगा, जिन्हें गृह मंत्रालय के आदेश के तहत छूट मिली हुई है। इनके अलावा बहुत ही अनिवार्य होने पर सीमा पार आने जाने के लिए जिलाधीश कार्यालय से अनुमति लेनी होगी।
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अब गुरुग्राम प्रशासन ने भी शुक्रवार से अपनी सीमाओं को बंद कर लिया है। अगले आदेश तक दिल्ली की ओर लोगों के आवागमन पर अंकुश रहेगा। प्रशासन उन्हीं लोगों को सीमा पार आने-जाने की अनुमति देगा, जिन्हें गृह मंत्रालय के आदेश के तहत छूट मिली हुई है। इनके अलावा बहुत ही अनिवार्य होने पर सीमा पार आने जाने के लिए जिलाधीश कार्यालय से अनुमति लेनी होगी।
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Delhi: Vehicles make a queue at Delhi-Gurugram border. Cross border transit into Gurugram will be prohibited from 10 am today. Only vehicles involved in the movement of essential goods & services and certain government offices are exempted. pic.twitter.com/0MPyzAOsTIविज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) May 1, 2020
थर्मल स्कैनिंग और रोग सूचक स्क्रीनिंग की जाएगी
सरकारी कार्यालयों के अधिकृत अधिकारी व कर्मचारी, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त, रक्षा, डाक विभाग, आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी देने वाली एजेंसियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को अपना वैध पहचान पत्र दिखाने पर सीमा पार आवागमन की पहले की तरह अनुमति होगी, मगर इन्हें आरोग्य सेतु एप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा और उसका प्रयोग करना होगा।
इसके अलावा गुरुग्राम में प्रवेश करते समय इनकी थर्मल स्कैनिंग और रोग सूचक स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इस दौरान जिन व्यक्तियों में संक्रमण के लक्षण दिखाई देंगे उनके लिए रैपिड टेस्टिंग सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारियों की ओर जारी मूवमेंट पास लेने वाले लोग भी सीमा पार आ जा सकेंगे। इसी प्रकार एंबुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी, ऑयल कंटेनर व टैंकर को भी अनुमति होगी।
सब्जियां, फल, अनाज, अंडे, मांस, मुर्गी, दूध, अनाज, दाल और अन्य खाने का सामान आपूर्ति करने वालों, पशुओं और मुर्गी पालन आदि के लिए हरा और सूखा चारा आपूर्ति करने वालों, दवाएं चिकित्सा उपकरणों और निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल आदि आपूर्ति करने वालों और पीपीई किट, मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर और इसी प्रकार की वस्तुएं सप्लाई करने वालों को भी आवागमन की अनुमति होगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यीय राजमार्ग पर आवश्यक व गैर जरूरी वस्तुओं और माल की ढुलाई करने वाले वाहनों को जिले के अंदर से आने जाने की अनुमति तो होगी, लेकिन इन वाहनों को गुरुग्राम जिले की सीमा में खड़ा नहीं किया जा सकेगा।
इसके अलावा गुरुग्राम में प्रवेश करते समय इनकी थर्मल स्कैनिंग और रोग सूचक स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इस दौरान जिन व्यक्तियों में संक्रमण के लक्षण दिखाई देंगे उनके लिए रैपिड टेस्टिंग सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारियों की ओर जारी मूवमेंट पास लेने वाले लोग भी सीमा पार आ जा सकेंगे। इसी प्रकार एंबुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी, ऑयल कंटेनर व टैंकर को भी अनुमति होगी।
सब्जियां, फल, अनाज, अंडे, मांस, मुर्गी, दूध, अनाज, दाल और अन्य खाने का सामान आपूर्ति करने वालों, पशुओं और मुर्गी पालन आदि के लिए हरा और सूखा चारा आपूर्ति करने वालों, दवाएं चिकित्सा उपकरणों और निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल आदि आपूर्ति करने वालों और पीपीई किट, मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर और इसी प्रकार की वस्तुएं सप्लाई करने वालों को भी आवागमन की अनुमति होगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यीय राजमार्ग पर आवश्यक व गैर जरूरी वस्तुओं और माल की ढुलाई करने वाले वाहनों को जिले के अंदर से आने जाने की अनुमति तो होगी, लेकिन इन वाहनों को गुरुग्राम जिले की सीमा में खड़ा नहीं किया जा सकेगा।
अब दिल्ली में रुक सकेंगे यूपी और हरियाणा के कर्मचारी
दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने हरियाणा और उत्तरप्रदेश से आने वाले अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के दिल्ली में रुकने की व्यवस्था की है। नगर निगम ने इसके लिए दिल्ली में होटल, गेस्ट हाउस और सामुदायिक केंद्र का इंतजाम किया है। इसका भुगतान दक्षिणी दिल्ली नगर निगम करेगा।
अधिकारियों के मुताबिक, इस व्यवस्था के तहत ए और बी ग्रुप के कर्मचारी को प्रतिदिन दो हजार एवं सी और डी ग्रुप के कर्मचारी को प्रतिदिन 11 सौ रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी डिजिटल रूप से भुगतान की रसीद निगम को भेज सकते हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन को देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर राज्य सरकारों ने सख्ती कर दी है। इससे कर्मचारियों को दिल्ली आने में परेशानी हो रही थी।
सोनीपत में सीमा पर करने पर दर्ज होगा केस
जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर से लगी सभी सीमाएं सील की गई हैं। डीसी डॉ. अंशज सिंह ने भी धारा-144 लगाकर बिना अनुमति के आने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे रखे हैं। ऐसे में दिल्ली में पुलिस, स्वास्थ्य व अन्य विभागों में नौकरी के लिए अभी आवागमन कर रहे सरकारी कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस सीसीटीवी व अन्य संसाधनों से उनका पता लगा रही है। एसपी ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली पुलिस का कोई भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति दिल्ली से जिला सोनीपत की सीमा में प्रवेश करता है तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक, इस व्यवस्था के तहत ए और बी ग्रुप के कर्मचारी को प्रतिदिन दो हजार एवं सी और डी ग्रुप के कर्मचारी को प्रतिदिन 11 सौ रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी डिजिटल रूप से भुगतान की रसीद निगम को भेज सकते हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन को देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर राज्य सरकारों ने सख्ती कर दी है। इससे कर्मचारियों को दिल्ली आने में परेशानी हो रही थी।
सोनीपत में सीमा पर करने पर दर्ज होगा केस
जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर से लगी सभी सीमाएं सील की गई हैं। डीसी डॉ. अंशज सिंह ने भी धारा-144 लगाकर बिना अनुमति के आने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे रखे हैं। ऐसे में दिल्ली में पुलिस, स्वास्थ्य व अन्य विभागों में नौकरी के लिए अभी आवागमन कर रहे सरकारी कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस सीसीटीवी व अन्य संसाधनों से उनका पता लगा रही है। एसपी ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली पुलिस का कोई भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति दिल्ली से जिला सोनीपत की सीमा में प्रवेश करता है तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा।