फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Coronavirus, Lockdown, Haryana Government Decision Regarding Ration Distribution

फैसलाः हरियाणा में अब फार्म भरने की जरूरत नहीं, दूसरी योजनाओं के गरीबों को भी मिलेगा राशन

Thu, 28 May 2020 10:05 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 28 May 2020 10:05 AM IST
विज्ञापन
Coronavirus, Lockdown, Haryana Government Decision Regarding Ration Distribution
सांकेतिक तस्वीर
बिना राशन कार्ड व हरे राशन कार्ड वाले जरूरतमंद एवं गरीब लोगों को निशुल्क राशन मिले, इसके लिए सरकार में ऐसे लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। इन लोगों को चिह्नित करने के लिए गठित की गई जिला स्तरीय कमेटी के साथ-साथ अब हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना वाले और बीपीएल अप्लाई करने वाले (जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन कार्ड नहीं बना) लाभार्थियों को भी डिस्ट्रेस राशन टोकन (डीआरटी) स्कीम के तहत निशुल्क राशन मिलेगा।
विज्ञापन


प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल के दावे कि सूबे में कोई भी व्यक्ति संकट के इस दौर में भूखा नहीं सोएगा को चरितार्थ करने के उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा ने सरकार के निर्देशानुसार डीआरटी के संदर्भ में ये नई व्यवस्था बनाई है। विभाग की इस पहल के बाद प्रदेश में ऐसे 4.86 लाख से अधिक जरूरतमंद एवं गरीब परिवारों को फायदा होगा। इन परिवारों में 12.93 लाख से अधिक सदस्य शामिल हैं। जो अभी तक डीआरटी स्कीम का हिस्सा बनेंगे।
विज्ञापन


यह वे परिवार हैं, जिनका या तो कोई राशन कार्ड नहीं बना है या फिर एपीएल (हरे रंग वाला) राशन कार्ड है। दूसरा, प्रदेश में बहुत से ऐसे गरीब लोग ऐसे भी हैं। जिन्होंने लॉकडाउन से पहले बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन किया हुआ था। लॉकडाउन की वजह से यह प्रक्रिया बीच में ही रुक गई थी। अब सरकार इनमें से उन गरीब लोगों को भी राशन देगी, जिनके बीपीएल आवेदन सरकार वेरीफाई कर चुकी है। बाद में इनके बीपीएल कार्ड भी बना दिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

लोगों की अंडरटेकिंग ही उनके जरूरतमंद का सबूत होगी

दरअसल, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में उन लोगों को लाभ दिया जा रहा है। जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या इससे कम हैं। लोगों ने इस बात की अंडरटेकिंग इस योजना के अंतर्गत स्वघोषित आय प्रमाण पत्र के रूप में सरकार को दी हुई है। अब चूंकि इन लोगों को डीआरटी स्कीम के दायरे में लेते हुए उन्हें निशुल्क राशन देना है। लिहाजा उनके द्वारा अपनी आय संबंधित दी गई अंडरटेकिंग ही उनके जरूरतमंद होने का सबूत मानते हुए उन्हें राशन का लाभ दिया जाएगा।

हरियाणा में आत्मनिर्भर भारत स्कीम में लागू होगी
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व यूटी को निर्देश दिए हैं कि वे आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत उन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भी मई और जून में निशुल्क राशन वितरित करे, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट- 2013 के अंतर्गत राशन वितरण संबंधी किसी भी स्कीम का हिस्सा नहीं हैं। हरियाणा सरकार ने इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से हरियाणा में लागू करते हुए लोगों को इसका लाभ देना सुनिश्चित किया है। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और 1 किलो साबुत चने की दाल केंद्र सरकार की ओर से भी मई और जून में निशुल्क दी जाएगी।

विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि हरियाणा सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया करवाने को लेकर संजीदा है। मुख्यमंत्री के भी निर्देश है कि प्रदेश में इस माहौल में कोई भी व्यक्ति राशन के लिए परेशान न हो। इसी को देखते हुए उक्त प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed