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लॉकडाउनः पुलिस ने तैयार किए 11 सवाल-जवाब, नहीं समझे तो दर्ज होगी एफआईआर, गिरफ्तारी भी

Thu, 26 Mar 2020 11:35 AM IST
खुशबू गोयल मोहित धुपड़, चंडीगढ़
मोहित धुपड़, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 26 Mar 2020 11:35 AM IST
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Coronavirus, Haryana Police Working for Lockdown
हरियाणा में लॉकडाउन - फोटो : अमर उजाला
हरियाणा पुलिस अब सवाल-जवाब और सख्ती के साथ जनता को लॉकडॉउन का पालन करवाएगी। पुलिस प्रशासन ने लॉक डाउन पर आधारित 11 सवाल और जवाब तैयार किए हैं, जिन्हें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये जनता के बीच वायरल किया जा रहा है, ताकि लोग अच्छी तरह से समझ सकें कि आखिरकार लॉकडाउन क्या है और इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए।
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सवाल-जवाब से पुलिस जनता को जागरूक करेगी और सख्ती से पुलिस उन लोगों से निपटेगी, जो बिना किसी इमरजेंसी के बेवजह घरों से बाहर घूम रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन सही ढंग से हो, इसकी बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को सौंपी है। इसके लिए पुलिस नरम और सख्त दोनों तरह के रवैया अख्तियार कर रही है।
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एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि सवाल-जवाबों का यह सिलसिला दरअसल लोगों को जागरूक करने के लिए ही शुरू किया गया है। उम्मीद है इसके जरिये लोग लॉकडाउन की महत्ता को अच्छी तरह समझ सकेंगे और इसका पालन करेंगे। उनके अनुसार इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।
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डंडों का भी सहारा ले रही पुलिस
प्रदेश के कई जिलों में पुलिस को लोगों को लॉकडाउन में रखने के लिए डंडों का भी सहारा लेना पड़ रहा है। सभी जिलों में पुलिस गाड़ियां व मोटरसाइकिलों पर लगातार गश्त करती रही है। कई जगह पुलिस को लोगों को समझाने के लिए थोड़ी सख्ती भी बरतनी पड़ रही हों।

जबकि कई जगह पुलिस के कुछ ज्यादा ही रौबदार रवैया की वजह से पब्लिक और पुलिस के बीच तीखी बहस के मामले भी सामने आए हैं। इस पर पुलिस अफसरों का कहना है कि पुलिस इस तरह की सख्ती लोगों के स्वास्थ्य के लिए ही कर रही है। लिहाजा लोगों को पुलिस की बात माननी चाहिए और उन्हें सहयोग करना चाहिए।

तैयार किए यह सवाल-जवाब

सवाल - हरियाणा में लॉक डाउन का मतलब क्या है ?
जवाब -
लोगों की हेल्थ इमरजेंसी के मद्देनजर सरकार ने इसे लागू किया है। सभी प्राइवेट दुकान व प्रतिष्ठान (जिन्हें छूट मिली है उन्हें छोड़कर) बंद रहेंगे और बिना वजह लोगों की मूवमेंट पर रोक रहेगी।

सवाल-किस कानून के तहत लॉकडाउन के आर्डर किए गए हैं?
जवाब -
एपिडेमिक डिसीसिस एक्ट 1857 के तहत।

सवाल - कितने जिलों में लॉकडाउन की व्यवस्था रहेगी।
जवाब -
14 अप्रैल तक पूरे हरियाणा राज्य में यह व्यवस्था लागू रहेगी।

सवाल - अगर लॉकडाउन के आदेशों का पालन न किया तो क्या होगा?
जवाब -
आईपीसी की धारा 188, 269, 270 व 271 के तहत मुकदमा दर्ज होगा और गिरफ्तारी भी।

सवाल - लॉकडाउन में किन लोगों की मूवमेंट रहेगी?
जवाब -
लॉकडाउन में उन्हीं लोगों की आवाजाही होगी, जो अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं।

सवाल - अगर बहुत जरूरी कोई चीज खरीदनी है तो क्या करें।
जवाब -
पहले तो ऑनलाइन खरीद को प्राथमिकता दें। दूसरा, यदि बाहर जरूरी सामान की दुकान तक जाना भी पड़े, तो एक या हद से हद दो लोग ही घर से बाहर निकलें।

सवाल - सीआरपीसी की धारा 144 का क्या मतलब है?
जवाब -
किसी भी काम के लिए और कहीं भी 5 या इससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे।

सवाल - क्या किसी धार्मिक व सामाजिक कार्यक्त्रस्म या विवाह अवसर पर लोग जुट सकते हैं?
जवाब -
नहीं, हर सूरत में धारा 144 का पालन करना होगा।

सवाल - अगर मैं बिजनेसमैन या कारोबारी हूं और मेरी इंडस्ट्री या व्यवसाय अति आवश्यक सर्विसिस में सूचीबद्ध नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
जवाब -
इसके लिए आपको अपने जिलों में संबंधित जिला उपायुक्त से संपर्क कर अपनी बात उनके समक्ष रखनी होगी।

सवाल - अगर मेरे परिजन किसी दूसरे शहर या राज्य में किसी जरूरी काम से गए थे और अब वे वापस अपने घर आना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए?
जवाब -
अपने परिजनों को सलाह दीजिए, जब तक लॉकडाउन की स्थिति है, वे वहीं रहें जहां अभी रह रहें हैं।

सवाल - मुझे कोविड-19 से संबंधित इमरजेंसी है, मैं कहां कांटेक्ट करूं?
जवाब -
पुलिस कंट्रोल नंबर 100, स्टेट कोविड-19 कंट्रोल रूम नंबर 01722714002, 01722545938, हेल्थ कंट्रोल रूम 8558893911 व 108 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
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