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कोरोना: चंडीगढ़ में ये इलाके बने नए कंटेनमेंट जोन, देखें- कहीं आपका घर भी तो नहीं शामिल

Fri, 21 Aug 2020 10:31 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 21 Aug 2020 10:31 PM IST
सार

  • कोरोना का असर: प्रशासन ने शहर के कई सेक्टरों में बनाए कंटेनमेंट जोन
  • इन इलाकों में किसी के भी आने-जाने पर रोक, प्रशासन के अधिकारी रखेंगे नजर

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Corona in Chandigarh: Many new Containment zones declared in Chandigarh
चंडीगढ़। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

संक्रमण के खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने शुक्रवार को शहर के कई इलाकों में नए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। इन इलाकों में अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़ अन्य किसी के भी जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी।

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यूटी प्रशासन ने आदेश जारी कर मनीमाजरा के माड़ीवाला टाउन के मकान नंबर-2403 से 2413 तक 13 घरों के ब्लॉक, सेक्टर-15 के मकान नंबर-491 से 495, 501 से 506 तक 11 घरों के ब्लॉक, सेक्टर-56 में मकान नंबर-6445 से 6448सी, 6449 से 6452सी तक 32 फ्लैट्स के ब्लॉक और सेक्टर-40 के मकान नंबर-1613 से 1618 तक 6 घरों के एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। 
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आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा-निदेर्शों के अनुसार ही शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए रेड जोन में चंडीगढ़ शामिल है। चंडीगढ़ में 31 अगस्त तक लॉकडाउन का भी एलान किया गया है। ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न अधिकारियों की एक कमेटी ने कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है। 

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आदेश में कहा गया है कि इस कमेटी में नगर निगम के कमिश्नर, डीसी मनदीप सिंह बराड़, एसएसपी और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज शामिल थे। इनकी सलाह के बाद ही इन एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के जाने पर पाबंदी होगी। साथ ही यहां पर लोगों की टेस्टिंग व स्क्रीनिंग की जाएगी।

सेक्टर-46 में लगाई गईं पाबंदियों को हटाया
यूटी प्रशासन ने शुक्रवार को सेक्टर-46 के मकान नंबर-1185 से 1190 तक 23 फ्लैट्स व एक गैराज को कंटेनमेंट जोन की सूची से बाहर कर दिया है। प्रशासन ने इस इलाके में लगाए गए सभी प्रतिबंधों को भी हटाने के आदेश जारी किए हैं। अफेक्टेड एरिया असेस्मेंट कमेटी की सिफारिश के बाद ही यूटी एडवाइजर ने ये आदेश जारी किए, क्योंकि पिछले कुछ दिन से यहां का कोई घर प्रभावित नहीं था। जिसके बाद ही दोनों इलाकों के सभी मकानों को आजाद करने का फैसला लिया है। हालांकि, इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की शर्तों को पूरा करना होगा। जारी आदेश में कहा गया है कि मेडिकल टीमों की स्क्रीनिंग व मॉनिटरिंग इलाके में लगातार जारी रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।

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