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देखिए उपभोक्ता की ताकत, बुकिंग अमाउंट लेकर नहीं दी कार तो मिली ये सजा

Wed, 19 Oct 2016 09:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 19 Oct 2016 09:31 AM IST
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 convicted of negligence, in the service, chandigarh news
cars - फोटो : File Photo
बुकिंग अमाउंट लेने के बाद भी कार की डिलिवरी न करने और बुकिंग अमाउंट न लौटाने पर उपभोक्ता फोरम ने प्रीमियर मोटर को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।उपभोक्ता फोरम ने प्रीमियर मोटर को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 20 हजार रुपये लौटाए।
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उक्त राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करे। मानसिक परेशानी और ह्रासमेंट के लिए 10 हजार रुपये मुआवजा और दो हजार रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करे। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम -1 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दिया है।
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शिकायतकर्ता शत्रुघ्न प्रसाद निवासी सेक्टर-31 ए चंडीगढ़ ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 चंडीगढ़ स्थित प्रीमियर मोटर गैरेज ऑटोस प्राइवेट लिमिटेड और चेन्नई स्थित रेनॉल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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मुआवजा और मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश

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car - फोटो : Demo Pic
शिकायतकर्ता शत्रुघ्न प्रसाद ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने 22 अक्तूबर 2015 को रेनॉल्ट क्विड आरएक्सएल मूनलाइट सिल्वर कलर कार प्रीमियर मोटर से बुक कराया। कार की कुल कीमत तीन लाख 75 हजार 179 रुपये थी। इसके लिए उन्होंने 20 हजार रुपये बुकिंग अमाउंट जमा कराया। बुकिंग अमाउंट बीस हजार रुपये की राशि स्टाफ के सदस्यों ने लिया।

प्रीमियर मोटर के स्टाफ ने उन्हें आश्वस्त किया कि बुकिंग की तारीख से कार की डिलिवरी पांच से छह महीने में कर दी जाएगी। समय पर जब शिकायतकर्ता ने प्रीमियर मोटर्स के कार्यालय पहुंचा तो उन्हें कहा गया कि उनके नाम का कोई बुकिंग नहीं हुई है और न ही कोई अमाउंट जमा कराई गई है। शिकायतकर्ता कई बार अपनी राशि वापस लेने के लिए गए लेकिन उन्हें नहीं दी गई।

दूसरे पक्ष ने कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।
उधर शिकायतकर्ता देश राज निवासी सेक्टर-46 निवासी की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने प्रीमियर मोटर गैरेज ऑटोस प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 20 हजार रुपये बुकिंग अमाउंट लौटाए। उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करे। 10 हजार रुपये मुआवजा और दो हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।  
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