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Hindi News ›   Chandigarh ›   Convicted in eight lakh fraud case, sentenced to three years, fined five thousand

आठ लाख की धोखाधड़ी मामले में दोषी को तीन साल सजा, पांच हजार जुर्माना

Thu, 06 Feb 2020 02:00 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 06 Feb 2020 02:00 AM IST
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Convicted in eight lakh fraud case, sentenced to three years, fined five thousand
चंडीगढ़। आठ लाख की धोखाधड़ी में जिला अदालत ने सेक्टर-40 निवासी अनिल कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 420 के तहत तीन साल और आईटी एक्ट की धारा 24 के तहत दो साल की सजा सुनाई है।
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मामला 2011 का है, जब जींद के जिला नरवाना के गांव अंबरसर निवासी सतीश कुमार की शिकायत पर सेक्टर-3 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और आईटी एक्ट की धारा 24 के तहत मामला दर्ज किया था। उसने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह विदेश जाना चाहता था। इस दौरान अनिल कुमार के कहने पर उसने किसी को आस्ट्रेलिया जाने के नाम पर 8 लाख रुपये दिए। यह पैसे उसने लोन लेकर अदा किए। इस दौरान उसने दसवीं और बारहवीं के सर्टिफिकेट भी अनिल को दे दिए, जो आज तक उसने वापस नहीं किए। अनिल की वजह से उसके चार साल बर्बाद हो गए, लेकिन न तो उसे विदेश भेजा गया और न ही उसके पैसे वापस किए गए।
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