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एक करोड़ चेक बाउंस मामले में दोषी को दो साल सजा

Sat, 14 Dec 2019 01:51 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 14 Dec 2019 01:51 AM IST
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Convicted in 10 million check bounce case for two years
एक करोड़ चेक बाउंस मामले में दोषी को दो साल सजा
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जिला अदालत ने 66 लाख अदा करने का भी दिया निर्देश
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। एक करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने प्रीत लैंड प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारी चरणजीत सिंह सैनी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को शिकायतकर्ता कंपनी को 66,80,820 रुपये भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
अदालत ने फैसले में कहा कि इस तरह का अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसे सख्ती से निपटाया जाना चाहिए। दोषी ने अपने आर्थिक दायित्व के निर्वहन में जानबूझकर गंभीर अपराध किया है। दोषी चेक का भुगतान करने में विफल रहा है।
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2017 में रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड ने शिकायत में दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने शिकायत में बताया था कि दोषी कंपनी ने कुछ शर्तों पर उससे लोन लिया था। दोषी ने समय पर लोन चुकाने का वादा भी किया था। उसके बाद दोषी कंपनी ने सेक्टर-70 मोहाली के बैंक ऑफ इंडिया का 1,02,79,820 रुपये का चेक जारी किया। 7 दिसंबर को जब शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। पता चला कि खाता बंद हो चुका है। दोषी को कानूनी नोटिस भेजकर सूचित किया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उसके बाद शिकायतकर्ता ने कोर्ट में केस कर दिया। शिकायतकर्ता के वकील मोहित सरीन ने तर्क दिया कि दोषी को अधिकतम सजा दी जाए, क्योंकि दोषी ने आर्थिक अपराध किया है।
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