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Chandigarh News: एनडीपीएस एक्ट में दोषी को सुनाई छह साल की सजा

Sat, 26 Jul 2025 02:20 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Jul 2025 02:20 AM IST
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Convict sentenced to six years imprisonment under NDPS Act
60 हजार रुपये लगाया जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। जिला अदालत चंडीगढ़ ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार युवक को छह साल की सजा सुनाई है। इसके साथ अदालत ने दोषी को 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार सारंगपुर थाने में 2019 में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत तहत शुभम नामक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उससे 22 नशे के इंजेक्शन भी बरामद किए थे। बचाव पक्ष और सरकारी वकीलों की जिरह के बाद अदालत ने शुभम को दोषी पाया और उसे शुक्रवार को छह साल की सजा सुनाई। उस पर अदालत ने 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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