कच्चे कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला
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हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों में कांट्रैक्ट, एडहॉक और डेलीवेजर्स आधार पर लगे द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तीन साल की सेवा वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा।
पक्का करने के लिए पंजाब की रेगुलराइजेशन पॉलिसी अपनाई जाएगी। हरियाणा मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
तीन साल की सर्विस पूरी होनी जरूरी
बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों को बताया कि जिन कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, उनकी तीन साल की सर्विस 28 मई, 2014 तक पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तालमेल कमेटी के सदस्यों की भी यही मांग थी।
उन्होंने कहा कि उन कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, जो स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों पर लगे हों और उनकी भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई हो।
अवैध तौर पर भर्ती हुए कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा। आउट सोर्सिंग पालिसी के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को भी पक्का नहीं किया जाएगा।
पात्र तिथि ये किया जाएगा रेगुलर
मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 जून, 1997, 5 नवंबर, 1999 और एक अक्तूबर, 2003 की नीति के तहत जो कर्मचारी प्रशासनिक कारणों से रेगुलर होने से रह गए थे, उन्हें उन नीतियों के तहत उस तिथि से रेगुलर किया जाएगा, जिस तिथि में वे पात्र थे।
एक और बड़ा फैसला क्लास दो के अफसरों के लिए किया गया। जो अफसर 1996 की नीति के तहत पात्र थे मगर वे 8 दिसंबर, 1997 को पालिसी वापस लेने के कारण नियमित नहीं हो सके थे, उन्हें उस तिथि से रेगुलर किया जाएगा जिस तारीख में वह पालिसी बनाई गई थी।
एक अन्य फैसले के मुताबिक कर्मचारियों को पेंशन लाभ के लिए उनकी डेलीवेजर्स वाली सर्विस को भी सर्विस अवधि में माना जाएगा।