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Chandigarh News: पांच जजों की याचिका पर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस

Sun, 03 Mar 2024 01:25 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 03 Mar 2024 01:25 AM IST
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Contempt notice to Chief Secretary
-आदेश के बावजूद पदोन्नति न करने का याचिका में है आरोपअमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के 5 सेवारत न्यायाधीशों द्वारा उनके वकील हर्ष चोपड़ा के माध्यम से दायर अवमानना याचिका पर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल को नोटिस जारी किया है। विवाद हरियाणा के पांच न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति के मुद्दे से संबंधित है। इन न्यायिक अधिकारियों को फरवरी, 2023 में हाई कोर्ट ने अपने प्रशासनिक पक्ष से आदेश जारी कर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि, उक्त सिफारिश को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया था। अस्वीकृति को न्यायिक अधिकारियों द्वारा हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। 20 दिसंबर को हाई कोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी कर हरियाणा सरकार को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों की 5 रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर 50000 जुर्माना भी लगाया था। आदेश के खिलाफ 5 अलग-अलग एसएलपी दायर की गई थी जिसमे एक हरियाणा सरकार की भी थी। उक्त एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बावजूद हरियाणा ने न्यायिक आदेशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते वर्तमान अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। हाई कोर्ट नहीं जा चुका पर हरियाणा के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
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