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मनचाहा रिश्ता नहीं दिखाना पड़ा महंगा... उपभोक्ता कमीशन ने वेडिंग विश कंपनी पर लगाया जुर्माना
Fri, 16 Oct 2020 01:36 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2020 01:36 PM IST
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कंज्यूमर कोर्ट
शादी के लिए मनचाहा रिश्ता नहीं दिखाना वेडिंग विश कंपनी को महंगा पड़ गया। चंडीगढ़ उपभोक्ता कमीशन ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी पाते हुए शिकायतकर्ता से फीस के तौर पर लिए 30 हजार में से 15 हजार रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है।
सेक्टर-28सी में रहने वाले पुनीत मोहन सिंह और उनके पिता मनमोहन सिंह ने सेक्टर-36डी स्थित वेडिंग विश कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता कमीशन में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उन्होंने 30 हजार रुपये देकर वेडिंग विश कंपनी की सदस्यता ली। इसके लिए उन्होंने प्री-रजिस्ट्रेशन फीस के तहत 10 हजार रुपये जमा कराए।
इसके बाद 24 मार्च 2018 को बाकी बचे 20 हजार रुपये भी जमा करा दिए। हालांकि इसके लिए उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई। इसके बाद लड़के ने एक का फॉर्म भरा, जिसमें उन्होंने अपनी पसंद बताई। कंपनी की तरफ से कहा गया कि उन्हें उनकी पसंद के ही रिश्ते दिखाए जाएंगे।
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शिकायतकर्ता के अनुसार कंपनी ने जो प्रोफाइल उन्हें दिखाए, वह ठीक नहीं थे और उनकी पसंद के अनुसार भी नहीं थे। इसके लिए उन्होंने कंपनी को ई-मेल भी किया, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं की गई। जब शिकायतकर्ता को लगा कि उनकी पसंद के रिश्ते नहीं मिल रहे हैं तो उन्होंने कंपनी से अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन कंपनी की तरफ से मना कर दिया गया।
इसके बाद ही शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता कमीशन का रुख किया गया। कमीशन ने वेडिंग विश कंपनी को नोटिस भेजा। इस पर जवाब देते हुए कंपनी ने कहा कि उनकी तरफ से कोई सेवा में कोताही नहीं बरती गई है। हालांकि उपभोक्ता कमीशन ने उनकी दलीलों को ठुकरा दिया और शिकायतकर्ता से लिए 30 हजार में से 15 हजार रुपये वापस लौटाने के आदेश दिए।
इसके अलावा मानसिक पीड़ा व शारीरिक प्रताड़ना झेलने के लिए 5 हजार रुपये मुआवजा और मुकदमे के खर्च के रूप में भी 5 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए। उपभोक्ता कमीशन ने साफ किया कि शिकायतकर्ता कंपनी को यह राशि 30 दिन के अंदर लौटानी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उन्हें 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
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सेक्टर-28सी में रहने वाले पुनीत मोहन सिंह और उनके पिता मनमोहन सिंह ने सेक्टर-36डी स्थित वेडिंग विश कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता कमीशन में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उन्होंने 30 हजार रुपये देकर वेडिंग विश कंपनी की सदस्यता ली। इसके लिए उन्होंने प्री-रजिस्ट्रेशन फीस के तहत 10 हजार रुपये जमा कराए।
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इसके बाद 24 मार्च 2018 को बाकी बचे 20 हजार रुपये भी जमा करा दिए। हालांकि इसके लिए उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई। इसके बाद लड़के ने एक का फॉर्म भरा, जिसमें उन्होंने अपनी पसंद बताई। कंपनी की तरफ से कहा गया कि उन्हें उनकी पसंद के ही रिश्ते दिखाए जाएंगे।
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शिकायतकर्ता के अनुसार कंपनी ने जो प्रोफाइल उन्हें दिखाए, वह ठीक नहीं थे और उनकी पसंद के अनुसार भी नहीं थे। इसके लिए उन्होंने कंपनी को ई-मेल भी किया, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं की गई। जब शिकायतकर्ता को लगा कि उनकी पसंद के रिश्ते नहीं मिल रहे हैं तो उन्होंने कंपनी से अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन कंपनी की तरफ से मना कर दिया गया।
इसके बाद ही शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता कमीशन का रुख किया गया। कमीशन ने वेडिंग विश कंपनी को नोटिस भेजा। इस पर जवाब देते हुए कंपनी ने कहा कि उनकी तरफ से कोई सेवा में कोताही नहीं बरती गई है। हालांकि उपभोक्ता कमीशन ने उनकी दलीलों को ठुकरा दिया और शिकायतकर्ता से लिए 30 हजार में से 15 हजार रुपये वापस लौटाने के आदेश दिए।
इसके अलावा मानसिक पीड़ा व शारीरिक प्रताड़ना झेलने के लिए 5 हजार रुपये मुआवजा और मुकदमे के खर्च के रूप में भी 5 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए। उपभोक्ता कमीशन ने साफ किया कि शिकायतकर्ता कंपनी को यह राशि 30 दिन के अंदर लौटानी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उन्हें 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।