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घी का वजन कम निकला तो कर दिया केस, अब कंपनी पर 10 हजार का जुर्माना

Fri, 18 Aug 2017 12:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 18 Aug 2017 12:08 AM IST
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Consumer forum penalty on milkfood company
- फोटो : Demo Pic
घी का वजन कम निकलने पर उपभोक्ता फोरम ने मिल्क फूड को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने मिल्क फूड लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को सात हजार रुपये मुआवजा अदा करे।
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दस हजार रुपये पेनाल्टी भी अदा करना होगा। पेनाल्टी की राशि अर्चना भीम्ता के खाते में जमा कराने का निर्देश दिया है। अर्चना भीम्ता के पति सुशील भीम्ता का स्पाइन इंजरी का इलाज चल रहा है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ के अध्यक्ष के नाम पर मदद के लिए निवेदन आया था। यह राशि बीमार सुशील भीम्ता के इलाज पर खर्च हो सके ।
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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम -2 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता योगेश कपूर निवासी सेक्टर-44 डी ने नई दिल्ली और बहादुरपुर जिला पटियाला पंजाब स्थित मेसर्स मिल्क फूड लिमिटेड और सेक्टर-35 डी स्थित मेसर्स गर्ग इंटरप्राइजेज के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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शिकायतकर्ता योगेश कपूर ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने 3 अगस्त 2015 को मेसर्स गर्ग इंटरप्राइजेज से मिल्क फूड देशी घी एक किलोग्राम की तीन पैकेट खरीदा। इसका 21 मई 2015 के पैकिंग डेट के अनुसार नेट वेट 898 ग्राम थी। उन्होंने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने जब पैकेट खोला तो महसूश किया कि घी का पैकेट अंडर वेट है। उन्होंने दो पैकेट का वजन कराया तो उसका वजन 830 ग्राम निकला। 
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