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आपके सवाल और उपभोक्ता फोरम के जवाब

Tue, 17 Dec 2013 02:16 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 17 Dec 2013 02:16 PM IST
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प्रश्न- मैं एक मोबाइल खरीदने गया और उसके लिए मुझे 600 रुपये अतिरिक्त देना पड़ा। चूंकि यह मोबाइल मैने डेबिट कार्ड के माध्यम से खरीदा था। मुझे मोबाइल 12000 रुपये का पड़ा। मुझे आखिरकार अतिरिक्त रुपये क्यों देने पड़े? क्या इस मामले में मुझको कोई राहत मिल सकती है?
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आशीष चड्ढा, चंडीगढ़
उत्तर- आपके साथ दुकानदार ने जो कुछ किया, वह गलत है। आरबीआई की नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि अब कोई भी दुकानदार खरीददारी के वक्त स्वाइप करने पर 1 से दो फीसदी चार्ज लेगा।
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इस मामले में आपसे परचेज एमाउंट से ज्यादा राशि ली गई। दुकानदार बैंकों को स्वाइप मशीन का चार्ज देता है।

आप इस मामले में आरबीआई के पोर्टल पर लिखित रूप से शिकायत करें। यदि आपको वहां राहत नहीं मिलती है तो आप सीधे कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं।

प्रश्न- मैने एक लैपटॉप खरीदा। लैपटॉप को जिस कार्टन में रखा जाता है, दुकानदार ने खरीददारी के वक्त वह कार्टन नहीं दिया। जब मैने दुकानदार से पूछा तो उसने कहा कि लैपटॉप को दिए गए बैगपैक में रख लूं।
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कुछ समय बाद कंपनी ने एक स्कीम निकाली। इसमें लैपटॉप के कार्टन पर चस्पां स्लिप को लाने के लिए कहा गया। उसके आधार पर करीब एक हजार रुपये के गिफ्ट हैंपर दिए जाने थे।

इस ऑफर का लाभ मैं सिर्फ दुकानदार की वजह से नहीं उठा सकी। मैं इस मामले में क्या कर सकती हूं।
नमृता कपूर, चंडीगढ़
उत्तर- आप अपने मामले की शिकायत लैपटॉप कंपनी के कस्टमर केयर पर करें। उनको पूरी बात बताएं। यदि वह आपको कोई राहत नहीं देते हैं तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकती हैं।


प्रश्न- मैने चंडीगढ़ के एक डेवलपर से एक फ्लैट खरीदा। इस फ्लैट की किश्तें मैं लगातार तीन साल से दे रहा हूं। अब तक डेवलपर ने मुझे फ्लैट का पजेशन नहीं दिया है। बिल्डर ने अब मुझको सारी राशि ब्याज समेत वापस करने के लिए कहा है। इस मामले में मैं क्या करूं?  
अर्पित मेहता, चंडीगढ़
उत्तर- अर्पित, आप अपने मामले को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत भेज सकते हैं। इससे आपकी रिकवरी की राशि दोगुनी हो जाएगी।

इस मामले में बिल्डर पर क्रिमिनल चार्ज भी लगाए जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में भी आपको अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस के अंतर्गत राहत मिलेगी।

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