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कार की बॉडी में लगा जंग, कार कंपनी देगी मुआवजा

Wed, 23 Dec 2015 10:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 23 Dec 2015 10:08 AM IST
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consumer court: Jung on car body, car company will compensate

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हुंडई मोटर्स को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता आयोग ने हुंडई मोटर्स को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को कार की कीमत की 55 प्रतिशत राशि अदा करे।

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सेवा में कोताही के लिए डेढ़ लाख रुपये मुआवजा और 50 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का भी निर्देश दिया है। कार में जंग लगने के बाद कंपनी ने सुनवाई नहीं की थी।
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यह निर्देश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष जस्टिस(रिटायर्ड) जसबीर सिंह, सदस्य देवराज और पदमा पांडेय ने शिकायत की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए दिया है। उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता फोरम के फैसले को पलटते हुए यह निर्देश दिया है।
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शिकायतकर्ता हरजिंदर सिंह निवासी यूनिवर्सिटी कैंपस बठिंडा ने कांचीपुरम तमिलनाडु स्थित हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 चंडीगढ़ के अल्टीमेट हुंडई और मानसा रोड बठिंडा स्थित राजा मोटर्स हुंडई के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता की शिकायत डिसमिस कर दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में उपभोक्ता फोरम के फैसले के खिलाफ अपील की।

शिकायतकर्ता हरजिंदर सिंह ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 चंडीगढ़ के अल्टीमेट हुंडई से 10 अगस्त 2011 को हुंडई वेरना कार खरीदी। कार एक्सीडेंट के बाद उसे 10 दिसंबर 2012 को रिपेयर के लिए मानसा रोड बठिंडा स्थित राजा मोटर्स हुंडई के पास ले गए।

रिपेयर के बाद कार को शिकायतकर्ता को 21 दिसंबर को रिटर्न कर दिया गया। कार की रियर बंपर और पार्ट जो उसमें फिट किए गए थे उसे ठीक किया गया।

24 अप्रैल 2013 को कार अल्टीमेट हुंडई के पास सर्विस के लिए लाया गया। उस समय पता चला कि कार को ठीक से रिपेयर नहीं किया गया था। उसे फिर से राजा मोर्टस में रिपेयर के लिए ले गए। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में कई बार हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को ईमेल के माध्यम से शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई।


शिकायतकर्ता ने नोटिस किया कि उनकी कार के कई पार्ट में जंग लगना शुरू हो गया है। इसकी सूचना कंपनी को दी लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।

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