{"_id":"3aa609cb9df723585ca12ff47d474e6e","slug":"consumer-court-decision","type":"story","status":"publish","title_hn":"खराब मोबाइल दिया अब मुआवजा भी दो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
खराब मोबाइल दिया अब मुआवजा भी दो
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 15 Feb 2014 04:04 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
खराब मोबाइल फोन देने और उसे ठीक न करने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने सेक्टर 22 बी स्थित अनमोल वाच एंड इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड और गौरव कम्युनिकेशन के अलावा दिल्ली स्थित कार्बन मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है।
विज्ञापन
फोरम ने कहा कि वह शिकायतकर्ता को नया मोबाइल बदल कर दे। इसके अलावा तीन हजार रुपये मुआवजा ओर दो हजार रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करे।
यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-एक के अध्यक्ष राजन देवान ने दिया है। दूसरे पक्ष के उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष न रखने पर उसे एक्सपार्टी(एकतरफा) करार दिया है।
विज्ञापन
शिकायतकर्ता सेक्टर-45 सी के रहने वाले पुनीत ने सेक्टर 22 बी स्थित अनमोल वाच एंड इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड और गौरव कम्युनिकेशन के अलावा कार्बन मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी।
विज्ञापन
यह था मामला
शिकायतकर्ता पुनीत ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने 27 नवंबर 2012 को अनमोल वाच से कार्बन ए-7 प्लस मोबाइल फोन छह हजार 190 रुपये में खरीदा। खरीदने के बाद मोबाइल में दिक्कत आ गई।
उसे ठीक कराने के लिए कार्बन मोबाइल के सर्विस सेंटर पर गए। सर्विस सेंटर में फोन का साफ्टवेयर अपडेट किया। लेकिन बाद में फिर वहीं समस्या आ गई। फिर सर्विस सेंटर में फोन ले गए, लेकिन उसकी खराबी ठीक नहीं हुई।