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उपभोक्ता फोरम: बिल्डर दोषी करार, मुआवजे का आदेश

Thu, 31 Dec 2015 04:47 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 31 Dec 2015 04:47 PM IST
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consumer court: builder will compensate to consumer

समय पर फ्लैट न देने पर उपभोक्ता फोरम ने बिल्डर को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को तीन रुपये प्रतिवर्ग फुट की दर से 1 अगस्त 2014 से फ्लैट के पजेशन तक अदा करे।

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इसके अलावा फोरम ने बिल्डर को सेवा में कोताही और प्रताड़ित करने के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा और 25 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 की प्रिजाइडिंग मेंबर सुरजीत कौर और सुरेश कुमार सरदाना ने सुनवाई के बाद दिया है।
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जगमित्तर सिंह और उनकी पत्नी अमरजीत कौर निवासी सेक्टर-70 मोहाली ने सेक्टर-43 चंडीगढ़ स्थित मेसर्स सिंगला बिल्डर एंड प्रमोटर्स लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दी थी।
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उन्होंने बताया कि लांडरा-खरड़ रोड पर टावर आईवी एसबीपी नॉर्थ वैली में फ्लैट खरीदने के लिए 25 नवंबर 2013 को सिंगला बिल्डर एंड प्रमोटर्स के साथ अनुबंध किया गय।


अनुबंध के अनुसार 30 जनवरी 2014 तक फ्लैट का पजेशन देना था, लेकिन समय पर पजेशन नहीं दिया गया। दूसरे पक्ष ने 26 मार्च 2014 को पत्र लिखकर 93 हजार 540 रुपये मेंटेनेंस व सिक्योरिटी चार्ज के रूप में जमा करवाने को कहा। शिकायतकर्ता अलग-अलग समय पर फ्लैट की जांच के लिए गया तो पाया कि वहां पर निर्माण पूरा नहीं था।

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