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Chandigarh News: अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को शिकायतकर्ता ने पहचानने से किया इन्कार
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चंडीगढ़। जिला अदालत ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में पकड़े युवक को बरी कर दिया। बरी होने वाले युवक की पहचान मौलीजागरां के रहने वाले विशाल के रूप में हुई है। मौलीजागरां थाना पुलिस की ओर से नाबालिग की मां की शिकायत पर युवक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। लेकिन दर्ज किए मामले में शिकायतकर्ता मां ने आरोपी युवक को अदालत में पहचानने से इन्कार कर दिया। आरोपी का केस लड़ने वाले एडवोकेट विजय कुमार ने बहस के दौरान कहा कि पुलिस ने युवक पर झूठा केस दर्ज किया था। पीड़ित ने भी युवक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने की बात से इन्कार किया। पीड़िता ने अपना मेडिकल करवाने से भी इन्कार कर दिया था।
क्या था मामला
मौलीजागरां थाना पुलिस ने नाबालिग की मां की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया कि उसकी 15 साल की बेटी घर से गई थी और लौटी नहीं। उसने बेटी को ढूंढने की काफी कोशिश की और जब वह नहीं मिली तो उसने पुलिस को शिकायत दी। हालांकि कुछ दिन बाद बेटी अपने आप ही घर लौट आई थी और उसके बयानों के आधार पर पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया।
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क्या था मामला
मौलीजागरां थाना पुलिस ने नाबालिग की मां की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया कि उसकी 15 साल की बेटी घर से गई थी और लौटी नहीं। उसने बेटी को ढूंढने की काफी कोशिश की और जब वह नहीं मिली तो उसने पुलिस को शिकायत दी। हालांकि कुछ दिन बाद बेटी अपने आप ही घर लौट आई थी और उसके बयानों के आधार पर पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया।
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