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Chandigarh News: हादसे में शारीरिक रूप से अक्षम हुई महिला को 41.97 लाख का मुआवजा

Thu, 04 Apr 2024 02:29 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Apr 2024 02:29 AM IST
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Compensation of Rs 41.97 lakh to the woman who became physically disabled in the accident
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने सड़क हादसे में घायल महिला को 41.97 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया। मुआवजे की राशि वाहन चालक, वाहन मालिक और जिस वाहन से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। 35 वर्षीय रेशमी देवी ने मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत अपील की थी।याचिकाकर्ता रायपुररानी (पंचकूला) निवासी रेशमी देवी ने बताया था कि 18 फरवरी 2019 को शाम साढ़े छह बजे वह अपने गांव शाहजहांपुर गई थीं। वहां से लौटते वक्त जब वह हंगोला शाहजहांपुर रोड से आगे कृषि क्षेत्र के पास पहुंचीं तो तेज रफ्तार कार चला रहे एक युवक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर गईं। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्हें रायपुररानी के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें पंचकूला सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया। मामले में रायपुररानी थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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याचिकाकर्ता ने बताया कि कार चालक कार को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था जिस कारण सड़क हादसा हुआ। हादसे के कारण वह हमेशा के लिए शारीरिक रूप से अक्षम हो गईं। हादसे के कारण उन्हें काफी आर्थिक नुकसान भी पहुंचा। याचिकाकर्ता ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।
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