फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Chella's regular bail plea canceled

Chandigarh News: चेला की नियमित जमानत याचिका रद्द

Sun, 20 Aug 2023 02:03 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Aug 2023 02:03 AM IST
विज्ञापन
Chella's regular bail plea canceled
मोहाली। गैंगस्टर संपत नेहरा के साथियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में खरड़ पुलिस की ओर से पकड़े आरोपी रिंकू उर्फ चेला की जमानत याचिका अदालत ने रद्द कर दी। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि आरोपी का सीधा नाता गैंगस्टर्स से था। उनके कहने पर वह उनके साथियों को हथियार सप्लाई करने जा रहा था। ऐसे में अगर उसे नियमित जमानत याचिका दी जाती है तो वह केस के सबूत मिटाने की कोशिश कर सकता है। इसके साथ ही यह भी खतरा है कि वह जेल से बाहर आकर कोई बड़ा अपराध न कर दे।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल को केस में झूठा फंसाया गया है और उससे अब कोई रिकवरी भी नहीं करनी है इसलिए उसे जेल में रखना सही नहीं है। इसके विरोध में सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी पर लगाए आरोप संगीन है। पुलिस जांच में पता चला है कि उसका नाता गैंगस्टर्स से हैं इसलिए उसे जमानत न दी जाए। इस पर अदालत ने दलीलें सुनने के बाद याचिका रद्द कर दी।
विज्ञापन




जानकारी के अनुसार, गैंगस्टर संपत नेहरा के साथियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में सीआईए टीम ने रिंकू उर्फ चेला वासी अंबाला जिला हरियाणा को हथियारों सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से सात पिस्टल .32 बोर और 12 कारतूस बरामद किए थे। उसके खिलाफ थाना सिटी खरड़ में केस दर्ज किया गया। पुलिस जांच के दौरान यह भी पता लगा था कि आरोपी पर पहले से तीन मुकदमे दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed