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Chandigarh News: प्लॉट बेचने का झांसा देकर 15 लाख की ठगी, महिला पर केस
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चंडीगढ़। नयागांव के शिवालिक विहार के एक विवादित प्लॉट का सौदा करने पर सेक्टर-39 थाना पुलिस ने एक महिला के खिलाफ विश्वासघात करने और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता सेक्टर-37 सी निवासी 70 वर्षीय मंजीत सिंह ने पुलिस को सेक्टर 37बी निवासी सलिंदर कौर के खिलाफ शिकायत दी थी।
बीते 8 मई को इस मामले की शिकायत एसएसपी चंडीगढ़ को दी गई थी। शिकायकर्ता का कहना है कि आरोपी महिला उनसे तथ्य छिपा कर उस प्लॉट का सौदा कर रही थी जिस पर पहले ही मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में बयाना के रूप में उनसे 15 लाख रुपये की ठगी की गई है।
पीड़ित ने बताया कि आरोपी महिला ने उनसे 6 मरले के विवादित प्लॉट का नवंबर 2022 में एग्रीमेंट टू सेल किया था। उसने 31 मार्च, 2023 तक बयाना की रकम 15 लाख रुपये चंडीगढ़ अपने घर में धोखे से ले लिया। प्लॉट की कुल कीमत 39 लाख रुपये बताई गई थी। वहीं संबंधित जमीन का कब्जा भी कागजों में नहीं है और यह महिला यह जमीन कई लोगों को बेच चुकी है। अब यह महिला उस जमीन की रजिस्ट्री शिकायतकर्ता के नाम करवाना चाहती है जो वास्तव में संबंधित प्लॉट से दो किलोमीटर दूर है।
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संबंधित प्लॉट के विवाद को लेकर मुकदमे खरड़ की अदालत में विचाराधीन हैं। एग्रीमेंट करने से पहले महिला ने शिकायतकर्ता को इन तथ्यों के बारे में नहीं बताया। वहीं इस जानकारी का पता लगने पर शिकायतकर्ता ने बयाना के रूप में दिए अपने 15 लाख रुपये वापस मांगे जो उन्हें नहीं मिले। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी महिला ने पहले इसी प्लॉट को लेकर तेजपाल सिंह नामक व्यक्ति और उससे पहले लखवीर कौर नामक महिला के साथ प्लॉट का सौदा किया था। ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस से मांग की गई थी इस महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उचित जांच और दस्तावेजों को देखने के बाद पुलिस ने यह आपराधिक मामला दर्ज किया है।
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बीते 8 मई को इस मामले की शिकायत एसएसपी चंडीगढ़ को दी गई थी। शिकायकर्ता का कहना है कि आरोपी महिला उनसे तथ्य छिपा कर उस प्लॉट का सौदा कर रही थी जिस पर पहले ही मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में बयाना के रूप में उनसे 15 लाख रुपये की ठगी की गई है।
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पीड़ित ने बताया कि आरोपी महिला ने उनसे 6 मरले के विवादित प्लॉट का नवंबर 2022 में एग्रीमेंट टू सेल किया था। उसने 31 मार्च, 2023 तक बयाना की रकम 15 लाख रुपये चंडीगढ़ अपने घर में धोखे से ले लिया। प्लॉट की कुल कीमत 39 लाख रुपये बताई गई थी। वहीं संबंधित जमीन का कब्जा भी कागजों में नहीं है और यह महिला यह जमीन कई लोगों को बेच चुकी है। अब यह महिला उस जमीन की रजिस्ट्री शिकायतकर्ता के नाम करवाना चाहती है जो वास्तव में संबंधित प्लॉट से दो किलोमीटर दूर है।
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संबंधित प्लॉट के विवाद को लेकर मुकदमे खरड़ की अदालत में विचाराधीन हैं। एग्रीमेंट करने से पहले महिला ने शिकायतकर्ता को इन तथ्यों के बारे में नहीं बताया। वहीं इस जानकारी का पता लगने पर शिकायतकर्ता ने बयाना के रूप में दिए अपने 15 लाख रुपये वापस मांगे जो उन्हें नहीं मिले। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी महिला ने पहले इसी प्लॉट को लेकर तेजपाल सिंह नामक व्यक्ति और उससे पहले लखवीर कौर नामक महिला के साथ प्लॉट का सौदा किया था। ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस से मांग की गई थी इस महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उचित जांच और दस्तावेजों को देखने के बाद पुलिस ने यह आपराधिक मामला दर्ज किया है।