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आपके मकान में वायलेशन है तो लगेगा मोटा जुर्माना, देख लीजिए कितना

Tue, 14 Nov 2017 10:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 14 Nov 2017 10:11 AM IST
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CHB decides to impose penalty of Rs 100 per square feet
chandigarh housing board
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले लोगों को उम्मीद थी कि सोमवार को सीएचबी की गवर्निंग बाडी ट्रांसफर फीस में 50 प्रतिशत की कटौती देकर राहत देगा, लेकिन बोर्ड ने राहत देने के बजाय जिन मकानों में वायलेशन है उन पर 100 रुपये स्क्वेयर फीट के हिसाब से जुर्माना लगाने का फैसला ले लिया है। यह जुर्माना प्रति साल के हिसाब से कैलकुलेट होगा। शहर में 62 हजार हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं।
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अधिकारी 500 रुपये स्क्वेयर फीट के हिसाब से जुर्माना लगाने का प्रस्ताव लेकर आए थे। संपदा विभाग द्वारा इस रेट पर वायलेशन और जुर्माने के नोटिस भेजे जाते हैं। ऐसे में अब अगर किसी ने 200 स्क्वेयर फीट की वायलेशन की है तो उसे हर साल 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। वहीं शहर में ऐसे मकान भी हैं जिन्होंने 500 से 600 स्क्वेयर फीट तक भी सरकारी जमीन पर निर्माण किया हुआ है। जबकि अधिकतर लोगों ने बिना मंजूरी के अपने बरामदे कवर किए हुए हैं। बोर्ड के अनुसार यह वायलेशन है। 
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सीएचबी के अनुसार पहले खुद निर्माण को तोड़ने का नोटिस भेजा जाएगा उसके बाद अलाटमेंट खारिज करने का नोटिस भेजा जाएगा। अगर फिर वायलेशन दूर नहीं हुई तो 100 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से जुर्माना चार्ज किया जाएगा। सीएचबी ने पहली बार जुर्माने के रेट तय किए हैं। 
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नोटिस पर पाबंदी लगाने पर कोई नहीं हुआ फैसला
इस समय सीएचबी की ओर से वायलेशन के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि यह निर्णय हुआ था कि जब तक पालिसी नहीं बन जाती तब तक नोटिस नहीं भेजे जाएंगे। हालांकि सोमवार को हुई बैठक में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई और न ही इस पर कोई फैसला हुआ। हाल ही में सीएचबी की टीम रामदरबार के मकानों पर कार्रवाई करने के लिए गई थी, लेकिन लोगों के दबाव के कारण वह वापस लौट आई थी। 

 

CHB decides to impose penalty of Rs 100 per square feet
सीएचबी - फोटो : DEMO Pics
खारिज किए गए मकानों को किया बहाल
गवर्निंग बाडी की बैठक में करीब 20 मकानों की अलाटमेंट खारिज करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन बाडी के सदस्य रघुवीर लाल अरोड़ा और प्रेम कौशिक के कारण इन मकानों को खारिज करने के बजाय बहाल कर दिया गया। यहां पर रहने वाले लोगों ने मकान को बहाल करने की अपील की थी।

इतने मकानों में ये हैं वायलेशन, जिन पर लगेगा जुर्माना 
वायलेशन                                             संख्या
मिसयूज                                                 901
सरकारी जमीन पर निर्माण                     25622
प्रवेश द्वार पर वायलेशन                         28005
बैकसाइड वायलेशन                             22093
अगले बरामदे में वायलेशन                     6067
पिछली बरामदे में वायलेशन                 16852
तय मंजूरी से अतिरिक्त मंजिल का निर्माण     9617
मकान के मूल स्वरूप में बदलाव         25060
अन्य                                             5231
कुल मकानों की संख्या                            62053

कमेटी लेगी वायलेशन को रेगुलर करने का निर्णय
सीएचबी ने शहर के मकानों की वायलेशन को रेगुलर करने के एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी के सदस्यों के अनुसार बोर्ड की बैठक में 100 रुपये प्रति साल जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन कमेटी की बैठक जल्द बुलाई जाएगी। इसमें सरकारी जमीन पर निर्माण को छोड़कर बाकी वायलेशन को वन टाइम रेगुलर करने पर कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद जिन वायलेशन को रेगुलर कर दिया जाएगा वह जुर्माने से बाहर आ जाएंगे।
 
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