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Chandigarh News: महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप तय

Tue, 30 Jul 2024 05:55 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jul 2024 05:55 AM IST
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Charges framed against former Haryana sports minister Sandeep Singh in molestation case of woman coach
चंडीगढ़। जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ के मामले में फंसे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। चंडीगढ़ जिला अदालत में सोमवार को संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354बी, 509 और 506 के तहत आरोप तय कर दिए गए। मामले में 17 अगस्त से ट्रायल शुरू होगा।
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एसीजेएम राहुल गर्ग की अदालत ने पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की आरोपों को हटाने की याचिका और पीड़ित महिला कोच की ओर छेड़छाड़ के अलावा संदीप सिंह पर आईपीसी की धारा 511 और 376 के तहत केस चलाने की अर्जी को खारिज कर दिया। अब मामले में संदीप सिंह के खिलाफ केस चलेगा और अगली सुनवाई पर गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
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बता दें कि 26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न समेत अन्य आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी। जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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शिकायतकर्ता जूनियर महिला कोच ने आरोप लगाया था कि एक जुलाई 2022 को संदीप सिंह ने उन्हें अपने घर बुलाया और उनके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी लेकिन मामला हरियाणा के मंत्री से जुड़ा होने के कारण डीएसपी (पूर्व) पलक गोयल के नेतृत्व में जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई थी। एसआईटी में साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ऊषा और एक महिला एसआई को शामिल किया गया था। एसआईटी की जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 509 भी जोड़ी थी।
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