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चंडीगढ़ः गवाह को धमकाने के मामले में गैंगस्टर संपत नेहरा पर आरोप तय, जानिए क्या है मामला

Tue, 06 Aug 2019 10:29 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Tue, 06 Aug 2019 10:29 AM IST
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Charges Final against Gangster Sampat Nehra
संपत नेहरा - फोटो : अमर उजाला
गवाह को धमकाने के मामले में कोर्ट ने गैंगस्टर संपत नेहरा पर आरोप तय कर दिए है। संपत नेहरा के खिलाफ आईपीसी की धारा-195ए व 506 के तहत आरोप तय किया गया है। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने सेक्टर-45 निवासी निवासी मोहम्मद आलम की शिकायत पर गैंगस्टर संपत नेहरा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले में वर्ष 2018 में नेहरा की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस को दी शिकायत में मोहम्मद आलम ने बताया था कि नेहरा ने एक केस में गवाही न देने को लेकर व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
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नेहरा ने कॉल कर उसे कहा था कि अगर वह गैंगस्टर काली के खिलाफ  कोर्ट में गवाही देगा तो वह उसे जान से मार देगा। बीते 7 दिसंबर वर्ष 2017 को मोहम्मद आलम को एक नंबर से फोन आया, उसने बताया कि वह पंजाब के गैंगस्टर काली के आदमी है और उससे कहा कि वह उन्हें सेक्टर-42 झील के पास में मिले नहीं तो उसे जान से मार दिया जाएगा। आलम ने अपने दोस्त की स्कॉर्पियो गाड़ी मांगी और वहां पहुंच गया। इसके बाद वहां उसकी गाड़ी में काली के चार लोग प्रिंस, अमन, मोनी व असलम मिले और उससे गन प्वाइंट पर 2 लाख की फिरौती मांगने लगे।
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आरोपी उसे काफी देर उसे गन प्वाइंट पर घुमाते रहे। रात करीब साढ़े आठ बजे उसे मोहाली के जंगलों में फेंक कर आरोपी फरार हो गए। साथ में उसकी गाड़ी भी ले गए और अगले दिन फिरौती की रकम देने के लिए कहा। अगले दिन आलम ने 50 हजार रुपये देने की बात कही, आरोपियों ने फिर उसे झील के पास बुलाया, जहां चारों ने उससे 50 हजार रुपये लेकर बदले में गाड़ी भी नहीं दी। इसके बाद आलम ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत मिलने के बाद सेक्टर-36 थाना पुलिस ने काली के अलावा उक्त चार लोगों के खिलाफ  मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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