Chandigarh News: चंडीगढ़ की नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी, ई-नीलामी 26 फरवरी से, सहभागिता शुल्क में राहत
चंडीगढ़ में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कैंबवाला, खुड्डा अलीशेर में नए ठेके खुलेंगे। वहीं 84 इकाइयों को लाइसेंस मिलेगा। वहीं सहभागिता शुल्क में राहत दी गई है। अब साढ़े तीन लाख की बजाय दो लाख रुपये सहभागिता शुल्क के तौर पर जमा कराने होंगे।
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चंडीगढ़ में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। बुधवार देर रात प्रशासन ने नई नीति को मंजूरी दी। इसके तहत सभी शराब ठेकों की ई-नीलामी 26 फरवरी से शुरू की जाएगी। नई आबकारी नीति में सहभागिता शुल्क में बोलीदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। ई-टेंडरिंग में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को अब साढ़े तीन लाख रुपये की जगह दो लाख रुपये ही सहभागिता शुल्क के रूप में जमा करवाने होंगे।
चंडीगढ़ प्रशासन की बहुप्रतीक्षित आबकारी नीति को मंजूरी देते प्रशासन ने शराब के सभी रिटेल वेंडर्स के लिए 26 फरवरी से ई-नीलामी शुरू करने का निर्णय लिया है। नई नीति में भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफल) का कोटा घटाया गया है, जबकि मांग बढ़ने से कंट्री लिकर और आयातित विदेशी शराब के कोटे में आंशिक रूप से बढ़ोतरी की गई है।
विभाग की ओर से कुल 84 इकाइयों को लाइसेंस दिए जाएंगे। वहीं, विभाग की ओर से चिह्नित 10 इकाइयों के सफल बोलीदाता एक से ज्यादा यूनिट खोल सकते हैं। 74 लाइसेंसी इकाइयां सिंगल वेंड यूनिट के रूप में खोली जाएंगी। इसके अतिरिक्त प्रशासन ने कैंबवाला और खुड्डा अलीशेर में दो नए शराब ठेके खोलने का भी निर्णय लिया है।
विभाग ने अतिरिक्त कोटा उठाने पर एक्साइज ड्यूटी में राहत देने का निर्णय लिया है। वहीं, न्यूनतम दरों का पालन न करने वाली इकाइयों को दंड के तौर पर प्रति उल्लंघन पर तीन दिन तक इकाई बंद रखने का आदेश जारी किया है। नीलामी के अंतिम राउंड में जो ठेके बिकने से रह जाएंगे, उनका संचालन सिटको की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा लो एल्कोहॉलिक ड्रिंक को प्रोत्साहित करने के लिए बीयर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक (आरटीडी) उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी अन्य उत्पादों के बराबर ही रखी गई है।
नई आबकारी नीति के तहत रात को अतिरिक्त दो घंटे तक शराब परोसने के लिए रेस्तरां, होटल और बार संचालकों को लाइसेंस के लिए दो लाख रुपये अतिरिक्त देने होंगे। किसी भी तरह के आपराधिक मामले में सजा प्राप्त अभ्यर्थी नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे। शराब की खरीद-फरोख्त पर नजर रखने के लिए विभाग ने नई नीति में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का प्रावधान रखा है। वहीं, पब, बार और रेस्तरां में ध्वनि प्रदूषण आदि से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर आबकारी लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विभाग ने अपनी नई आबकारी नीति वेबसाइट www.etdut.gov.in पर भी अपलोड कर दी है। यहां नीति से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी।