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चंडीगढ़ रेपः अपने ब्यानों से मुकर गई पीड़िता

Fri, 21 Mar 2014 11:00 PM IST
राजेश ढल्ल/अमर उजाला, चंडीगढ़
राजेश ढल्ल/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 21 Mar 2014 11:00 PM IST
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Chandigarh Rape Case, Chandigarh Police, Chandigarh Rape Victim
खुड्डा लाहौरा में पुलिस कर्मचारियों द्वारा किए गए गैंगरेप की पीड़िता अपने दिए हुए ब्यानों से मुकर गई है। पीड़िता को गवाही देने के लिए बुलाया गया था।
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जिला अदालत में पीड़िता ने कहा कि वह सिर्फ आरोपी अक्षय को ही जानती है बाकी आरोपियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इन आरोपियों को उसने पहले कभी नहीं देखा है।

पीड़िता ने अदालत में कहा कि आरोपी कांस्टेबल अक्षय को वह जानती थी। पीड़िता ने कहा कि वह अक्षय से शादी करना चाहती थी। अक्षय के साथ उसकी दोस्ती थी।

पीड़िता ने यह भी कहा कि जो 20 दिसंबर को सीआरपीसी की धारा-164 के तहत ब्यान दर्ज हुए है वह उनसे दबाव में आकर दिए हैं। पीड़िता के अनुसार उस पर लोगों का दबाव था और उसे सीखा कर भेजा गया था।
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बलात्कार का लगाया था आरोप

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इससे पहले जो जिला अदालत में पीड़िता ने ब्यान दर्ज करवाई थी उसमे सभी पांचों पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए थे। अब सुनवाई की अगली तारीख 25 मार्च तय की गई है।

मालूम हो कि जब यह मामला सामने आया था तो भाजपा पार्टी ने शहर में जमकर प्रदर्शन किया गया था। आरोपी अक्षय और सुनील से प्रदर्शनकारियों ने मारपीट भी की थी।

मालूम हो कि सभी 5 आरोपी पुलिस कर्मचारी इस समय न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।

वकील को भाई का आया मैसेज

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वीरवार सुबह 8.30 बजे पीड़िता के वकील ब्रजेश्वर जसवाल के मोबाइल पर भाई का मैसेज आया था। वकील के अनुसार पीड़िता के भाई ने मैसेज में कहा था कि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और गवाही के लिए अगली तारीख अदालत में ले ली जाए लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि पीड़िता जिला अदालत में गवाही देने के लिए गई।

वकील ब्रजेश्वर जसवाल का कहना है कि साजिश के तहत पीड़ित के ब्यान बदलवाएं गए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार पर समझौते का दबाव बनाया गया है। लेकिन अदालत से अगली सुनवाई में पहले से दिए गए धारा-164 के तहत दिए गए ब्यानों को आधार मानकर फैसला सुनाने की अपील की जाएगी।

जसवाल का कहना है कि 14 मार्च को पीड़िता घर से गायब हो गई थी जो कि 16 मार्च को मिली थी। उनका कहना है कि इस दौरान भी पीड़िता ने दबाव में आकर घर छोड़ा था।
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खुद पीड़िता ने लिखी थी शिकायत

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19 दिसंबर को सेक्टर-11 पुलिस ने धारा-341,354,376,376डी और पोस्को एक्ट-2012 के तहत 17 साल की पीड़ित छात्रा के ब्यानों पर मामला दर्ज किया है।

पीड़ित लड़की ने पुलिस में दी शिकायत में कहा है कि आरोपी 5 कर्मचारियों ने उसे और उसके मा- बाप को भी जान से मारने की धमकी दी है। जिनमे से दो उसके साथ दुराचार करते है और बाकी कर्मचारी उसे छह माह तक रिलेंशन बनाने का दबाव डालते है ऐसा न करने पर तंग करने की धमकी देते है।

शिकायत के अनुसार आरोपी तीन कर्मचारी उसे संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल भी करते थे वह किसी ने उनसे बचकर भाग जाती थी। शिकायत में कहा है कि आरोपी कर्मचारी उसे जबदस्ती गाड़ी में बिठाकर कर सुनसान जगह पर ले गए। वहां पर जब उसने भागने का प्रयास किया तो सिर पर रिवाल्वर लगा दी और तीन पुलिस वालों ने छेड़छाड़ की जबकि अक्षय और सुनील ने दुराचार किया।

शिकायत के अनुसार बीच रास्ते में पीसीआर सहित कर्मचारी उसका पीछा करते थे। पीड़ित लड़की के अनुसार जब वह स्कूल जाती थी तब भी पीसीआर कर्मचारी पीछा करते थे।        

6 दिन पहले हो गई थी अचानक गायब

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पुलिस कांस्टेबलों द्वारा सामूहिक दुराचार और छेड़छाड़ के मामले की पीड़ित नाबालिग छात्रा 5 दिन पहले रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी। शुक्रवार को वह ट्यूशन पढ़ने गई थी और वापस नहीं लौटी।

पीड़िता के परिवार पर मामले में समझौते के लिए और बयानों से पलटने के लिए दबाव पड़ रहा है। पीड़िता के वकील ब्रजेश्वर जसवाल ने बताया कि पीड़िता के परिवार को बयान से पलटने के लिए लाखों रुपये का प्रलोभन दिया जा रहा है। रेप पीड़ित नाबालिग छात्रा के गायब होने का मामला सेक्टर-11 थाने में दर्ज किया गया था।

ये था मामला

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19 दिसंबर को सेक्टर-11 पुलिस ने पांच पुलिस कांस्टेबलों पर 17 वर्षीय छात्रा से रेप और छेड़छाड़ का मामला धारा-341, 354, 376, 376-डी और पोस्को एक्ट-2012 के तहत दर्ज किया था।

पीड़ित ने कहा था कि उससे पुलिस जिप्सी और गाड़ियों में पीसीआर में तैनात कांस्टेबल अक्षय और सुनील ने दुराचार किया। उनके तीन अन्य साथियों हिम्मत, जगतार और अनिल ने उससे छेड़छाड़ की।

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