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Chandigarh: किराया न जमा कराने पर 16 स्मॉल फ्लैट्स पर कार्रवाई, हाउसिंग बोर्ड ने रद्द किया आवंटन

Tue, 23 Jul 2024 11:47 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 23 Jul 2024 11:47 AM IST
सार

चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 के क्लॉज 16(ए) (3) के अनुसार इस महीने लगभग 16 छोटे फ्लैट रद्द किए गए हैं। इस क्लॉज में यह प्रावधान है कि यदि लाइसेंस धारक तय अवधि के लिए मांग की सूचना के बावजूद लाइसेंस शुल्क जमा करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी के पास स्मॉल फ्लैटों के आवंटन को रद्द करने का अधिकार है।

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Chandigarh Housing Board cancels allotment of 16 small flats for not paying rent
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड - फोटो : संवाद

विस्तार

चंडीगढ़ के विभिन्न इलाकों में मौजूद स्मॉल फ्लैट्स में रहने वाले कई लोग मासिक किराया नहीं जमा करा रहे। इस पर बोर्ड ने कार्रवाई शुरू कर दी है। किराया न जमा करने पर इस महीने 16 स्मॉल फ्लैट्स का आवंटन रद्द कर दिया गया है। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि जो भी किराया नहीं जा कर रहे, उन पर कार्रवाई की जाएगी।
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सीएचबी ने स्मॉल फ्लैट योजना के तहत लगभग 18,138 फ्लैट आवंटित किए हैं। इनमें किफायती किराया आवास परिसर योजना के तहत 2,000 फ्लैट शामिल हैं। ये फ्लैट आवंटियों को मासिक किराए पर दिए गए हैं। आवंटी फ्लैट को न तो बेच सकते हैं और न ही आगे किराए पर चढ़ा सकते हैं। इनमें से कई आवंटियों ने नियमित रूप से 800 रुपये का मासिक किराया नहीं चुकाया जबकि कई बार नोटिस जारी किया गया।
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बोर्ड की तरफ से बताया गया कि ऐसे डिफॉल्टरों पर कुल करीब 64 करोड़ रुपये बकाया हैं। बकाया राशि वाले आवंटियों की सूची चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट की गई है। लाइसेंसधारक www.chbonline.in पर दिए गए ऑनलाइन भुगतान लिंक के माध्यम से या किसी भी संपर्क केंद्र या एचडीएफसी बैंक शाखा में आसानी से अपना बकाया भुगतान कर सकते हैं।
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चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 के क्लॉज 16(ए) (3) के अनुसार इस महीने लगभग 16 छोटे फ्लैट रद्द किए गए हैं। इस क्लॉज में यह प्रावधान है कि यदि लाइसेंस धारक तय अवधि के लिए मांग की सूचना के बावजूद लाइसेंस शुल्क जमा करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी के पास स्मॉल फ्लैटों के आवंटन को रद्द करने का अधिकार है। सीएचबी सभी डिफॉल्टरों को सलाह देता है कि वे अपना बकाया तुरंत चुका दें। ऐसा न करने पर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड डिफॉल्टरों के स्मॉल फ्लैटों का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
 
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