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एफबार फायरिंग मामले में 13वीं सुनवाई पर भी नहीं हो पाए आरोप तय, अगली सुनवाई 10 को

Thu, 08 Apr 2021 10:01 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 08 Apr 2021 10:01 PM IST
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Chandigarh, Firing, F-bar firing case, Charges could not be decided, Court
चंडीगढ़। सेक्टर-26 स्थित एफ बार में सांसद किरण खेर के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार सहदेव सलारिया की जन्मदिन पार्टी में फायरिंग मामले में वीरवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। यह 13वीं सुनवाई थी, जिसमें आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने थे। बीते साल 9 मार्च को आरोप तय करने की पहली तारीख थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसके बाद अदालती कार्यवाही बंद रही। कोरोना के चलते सुनवाई बंद होने से लगभग एक साल से मामले में आरोप तय नहीं हो पाए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी।
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19 नवंबर 2018 को सहदेव सलारिया की जन्मदिन पार्टी में जयदीप, योगेश्वर, पंकज और दीपक कुंडू से पांच लोगों का झगड़ा हो गया था। इनमें डड्डूमाजरा निवासी रिंकू, सेक्टर-51 निवासी अर्जुन ठाकुर, सेक्टर-24 निवासी चेतन मुंजाल, सेक्टर-56 निवासी राजेश पासवान और बापूधाम कॉलोनी निवासी रिम्मी शामिल थे।
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एफआईआर के मुताबिक झगड़े की शुरुआत मामल में आरोपी अर्जुन ठाकुर और पंकज के बीच हुई थी। अर्जुन और उसके साथियों ने पंकज व उसके साथियों से मारपीट कर पिस्टल से उन पर फायरिंग कर दी थी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे। पार्टी में पूर्व मेयर देवेश मोदगिल समेत पार्षद हरदीप सिंह, शशि शंकर तिवारी व कई अन्य पार्षद मौजूद थे। फरार आरोपियों के खिलाफ सेक्टर-26 थाने में हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया था। यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। इसके बाद 29 नवंबर को क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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