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Chandigarh: घर में अकेली नाबालिग से दुष्कर्म करता था रिश्तेदार, कोर्ट ने दी 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

Sat, 13 Jul 2024 02:31 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 13 Jul 2024 02:31 PM IST
सार

जिस मकान में लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी, उसी में उसका रिश्तेदार भी रहता था। तीन माह से जबरदस्ती आरोपी उसको घर में अकेला पाकर उसके साथ संबंध बनाता आ रहा था। 

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Chandigarh District Court sentenced misdeed convict 20 years of imprisonment
court room - फोटो : ANI

विस्तार

चंडीगढ़ जिला अदालत ने 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 23 साल के रिश्तेदार को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल सजा सुनाने के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 
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आरोपी की पहचान सेक्टर-45 निवासी के रूप में हुई है। दो साल पहले पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर- 34 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर रिश्तेदार को गिरफ्तार किया था। 
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह जिस मकान में अपने परिवार के साथ रहती है, उसमें ही उसका आरोपी रिश्तेदार भी रहता था। बीते तीन माह से जबरदस्ती आरोपी उसको घर में अकेला पाकर उसके साथ यौन संबंध बनाता आ रहा है। बार-बार उल्टियां होने के कारण वह अपनी मां के साथ अस्पताल गई थी। अस्पताल में उसे पता चला कि वह 9 सप्ताह की गर्भवती है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत यह केस दर्ज किया था।
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