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Chandigarh: घर में अकेली नाबालिग से दुष्कर्म करता था रिश्तेदार, कोर्ट ने दी 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
Sat, 13 Jul 2024 02:31 PM IST
निवेदिता वर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 13 Jul 2024 02:31 PM IST
सार
जिस मकान में लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी, उसी में उसका रिश्तेदार भी रहता था। तीन माह से जबरदस्ती आरोपी उसको घर में अकेला पाकर उसके साथ संबंध बनाता आ रहा था।
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court room
- फोटो : ANI
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विस्तार
चंडीगढ़ जिला अदालत ने 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 23 साल के रिश्तेदार को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल सजा सुनाने के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
आरोपी की पहचान सेक्टर-45 निवासी के रूप में हुई है। दो साल पहले पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर- 34 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर रिश्तेदार को गिरफ्तार किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह जिस मकान में अपने परिवार के साथ रहती है, उसमें ही उसका आरोपी रिश्तेदार भी रहता था। बीते तीन माह से जबरदस्ती आरोपी उसको घर में अकेला पाकर उसके साथ यौन संबंध बनाता आ रहा है। बार-बार उल्टियां होने के कारण वह अपनी मां के साथ अस्पताल गई थी। अस्पताल में उसे पता चला कि वह 9 सप्ताह की गर्भवती है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत यह केस दर्ज किया था।
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आरोपी की पहचान सेक्टर-45 निवासी के रूप में हुई है। दो साल पहले पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर- 34 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर रिश्तेदार को गिरफ्तार किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह जिस मकान में अपने परिवार के साथ रहती है, उसमें ही उसका आरोपी रिश्तेदार भी रहता था। बीते तीन माह से जबरदस्ती आरोपी उसको घर में अकेला पाकर उसके साथ यौन संबंध बनाता आ रहा है। बार-बार उल्टियां होने के कारण वह अपनी मां के साथ अस्पताल गई थी। अस्पताल में उसे पता चला कि वह 9 सप्ताह की गर्भवती है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत यह केस दर्ज किया था।
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