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निगम पलटा, पटाखा व्यापारियों को राहत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 14 Oct 2014 11:42 AM IST
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दिवाली से पहले शहर के लाइसेंस होल्डर अपनी दुकानों के सामने पटाखे बेच सकेंगे। उन्हें स्टॉल लगाने के लिए सेक्टर-17, 34 या मनीमाजरा नहीं आना पड़ेगा। शहरवासियों के लिए भी ये बड़ी राहत है। उन्हें पटाखे खरीदने के लिए अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा।
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व्यापारियों और भाजपा पार्षद सौरभ जोशी के दबाव के बाद नगर निगम ने सोमवार को अपना यह फरमान वापस ले लिया है। सांसद किरण खेर ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है।
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निगम के फैसले के विरोध में सोमवार को व्यापारियों ने नगर निगम कमिश्नर और डीसी से मुलाकात की। उनके साथ पार्षद सौरभ जोशी और चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष चिरंजीव सिंह भी थे।
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निगम कमिश्नर ने तीन दिन पहले आदेश जारी किए थे कि शहर में केवल तीन जगहों पर स्टॉल लगाने की अनुमति दी जाएगी। अब केवल तीन दिन के लिए टैंपरेरी स्टॉल की परमिशन लेने वालों को नगर निगम द्वारा चिह्नित तीन जगहों पर पटाखे बेचने पड़ेंगे।
एक दिन की ट्रेनिंग के बाद ही मिलेगा लाइसेंस
पटाखे बेचने के लिए अब लाइसेंस लेना या रिन्यू करवाना और जटिल हो गया है। पटाखा विक्रेताओं को पहले डिजास्टर मैनेजमेंट की एक दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग का कार्यक्रम 14 से 18 अक्तूबर तक सेक्टर-17 में होगा।
लाइसेंस लेने या रिन्यू करवाने के लिए जरूरी बातें
- एरिया एसएचओ और चीफ फायर ऑफिसर की वैरिफिकेशन के बाद ही लाइसेंस की फाइल जमा होगी।
- 200 लीटर का वाटर टैंक रखना होगा।
- डिजास्टर मैनेजमेंट की एक दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी।
- स्टॉल पर रेत की 25 बोरियां रखनी होंगी।
- स्टॉल पर 15 किलोग्राम पटाखों का ही स्टॉक रखा जा सकेगा।
लाइसेंस लेने या रिन्यू करवाने के लिए जरूरी बातें
- एरिया एसएचओ और चीफ फायर ऑफिसर की वैरिफिकेशन के बाद ही लाइसेंस की फाइल जमा होगी।
- 200 लीटर का वाटर टैंक रखना होगा।
- डिजास्टर मैनेजमेंट की एक दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी।
- स्टॉल पर रेत की 25 बोरियां रखनी होंगी।
- स्टॉल पर 15 किलोग्राम पटाखों का ही स्टॉक रखा जा सकेगा।