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Chandigarh: 16 साल की नाबालिग से किया था दुष्कर्म, दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल की कैद और 20 हजार जुर्माना

Wed, 24 Jan 2024 01:13 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 24 Jan 2024 01:13 PM IST
सार

पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दी कि दोषी रितिक शर्मा उनकी नाबालिग बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया। जहां उसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। वहीं दोषी ने अपने बचाव में कहा कि वह निर्दोष है। उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। घर पर बूढ़े माता-पिता हैं जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी उस पर है।

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Chandigarh Court sentenced guilty of misdeed 20 years imprisonment
Court Order of Tanakpur

विस्तार

16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान मनीमाजरा के पिपली वाला टाउन के रहने वाले 22 वर्षीय रितिक शर्मा उर्फ प्रिंस के रुप में हुई है।
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2021 में पंचकूला सेक्टर-20 थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला मौलीजागरां थाना पुलिस को ट्रांसफर किया था। मौलीजागरां थाना पुलिस ने 10 फरवरी 2021 को नाबालिग के पिता की शिकायत और पीड़िता के बयानों पर दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
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क्या था मामला
पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह शहर में माता-पिता के साथ रहती है। माता-पिता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया तो वह घर से अपनी सहेली के पास रहने के लिए बलटाना आ गई। एक दिन वह मनीमाजरा शिवालिक पार्क गई थी। वहां उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। इसके बाद नाबालिग ने अपने माता-पिता से युवक के साथ मौलीजागरां स्थित उसके किराये के घर पर रहने की बात कही, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वहीं, पिता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया गया कि दोषी रितिक शर्मा उनकी नाबालिग बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया। जहां उसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
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दोषी ने लगाई रहम की गुहार
सजा सुनाए जाने के दौरान दोषी ने अदालत में रहम की गुहार लगाते हुए कहा कि वह निर्दोष है। उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। वह अभी 22 वर्ष का है और बहुत गरीब है। घर पर बूढ़े माता-पिता हैं जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी उस पर है। मां शुगर की मरीज हैं। ऐसे में सजा में नरमी बरती जाए।
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