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रिटायर जज की बेटी को सताया, चंडीगढ़ की अदालत ने दिल्ली के जज को जारी किया समन
Thu, 10 Dec 2020 01:39 PM IST
निवेदिता शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता शर्मा
Updated Thu, 10 Dec 2020 01:39 PM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट ने दिल्ली के जज को समन जारी किया।
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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घरेलू हिंसा के मामले में चंडीगढ़ की जिला अदालत ने दिल्ली कोर्ट के एक जज के खिलाफ समन जारी किए हैं। दरअसल 2010 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर जज की बेटी की शादी दिल्ली कोर्ट के जज से हुई थी।
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पीड़िता का कहना है कि शादी के कुछ साल बाद उसके ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। यह प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि पीड़िता को घर में आने नहीं दिया गया। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दिल्ली हाइकोर्ट में इस मामले को एक लेकर एक कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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2014 में पीड़िता ने चंडीगढ़ जिला अदालत में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई होने पर अदालत ने आरोपी जज को आदेश दिए थे कि वह किसी भी प्रकार से पीड़िता को प्रताड़ित न करें। अदालत के आदेश दिए जाने पर भी पीड़िता को तंग करने का सिलसिला जारी रहा।
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इसके बाद पीड़िता ने परेशान होकर जिला अदालत में एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि जज और उसके परिवार वाले अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर अदालत ने आरोपी जज को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी कर दिए।
अब एक फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि अब आरोपी जज के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 31 के तहत मामला चलेगा। इस एक्ट के तहत यदि जज पर लगाए आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें एक साल की सजा के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है।