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90 दिन में अवैध कनेक्शन रेगुलर कराओ, 10 प्रतिशत की छूट पाओ, अगर चूक गए तो देना पड़ेगा जुर्माना

Sun, 29 Jul 2018 05:59 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 29 Jul 2018 05:59 PM IST
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chandigarh Corporation will give 10 percent discount on reducing connection in 90 days
सांकेतिक तस्वीर
कालोनियों और गांवों में अवैध पानी के कनेक्शन को रेगुलर करने के निगम के फैसले से हजारों लोगों को फायदा होगा। निगम के अनुसार करीब 25 हजार कनेक्शन अवैध हैं। अवैध कनेक्शन को रेगुलर कराने के लिए लोगों को निगम की ओर से तय चार्ज देने होंगे। साथ ही कनेक्शन को रेगुलर करने के लिए जो निर्माण किया जाएगा, उसकी राशि भी उपभोक्ता से ही वसूली जाएगी। उपभोक्ता को आदेश निकलने के बाद 90 दिन में बकाया राशि जमा करवानी होगी।
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इस अवधि में अवैध कनेक्शन को रेगुलर करने पर 10 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। लेकिन इस 90 दिन बाद 15 प्रतिशत का जुर्माना चार्ज किया जाएगा। यह वन टाइम राहत सिर्फ 31 मार्च 2019 तक ही मिलेगी। इसके बाद अवैध कनेक्शन रेगुलर नहीं किए जाएंगे। नगर निगम के अनुसार ऐसे कनेक्शनों को रेगुलर करने का लक्ष्य सिर्फ लोगों को मूलभूत सुविधा के तहत पानी उपलब्ध करवाना है।
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अवैध कनेक्शन रेगुलर कराने के चार्ज
नगर निगम ने निर्णय लिया है कि रिहायशी एरिया में जो पानी के कनेक्शन 31 मई 2011 से लगे हैं, उनसे अब तक हर माह के हिसाब से 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से शुल्क लिया जाए जबकि एक जून 2011 से 31 जुलाई 2018 तक के अवैध कनेक्शनों से हर माह 200 रुपये के हिसाब से शुल्क चार्ज किया जाएगा।
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वहीं, 31 मई से 2011 से पहले व्यावसायिक एरिया में लगे अवैध कनेक्शनों से 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से शुल्क चार्ज किया जाएगा। इस कैटेगरी में एक जून 2011 से 31 जुलाई 2018 के बीच लगे कनेक्शनों से 800 रुपये प्रति माह के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। 
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