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31 जुलाई तक लागू रहेंगे कोरोना के नियम, प्रशासन ने जारी किए आदेश
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चंडीगढ़। शहर में कोरोना के दिशानिर्देश अब 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत देश भर में कोविड उपयुक्त व्यवहार और उससे संबंधित दिशानिर्देश की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। बुधवार को यूटी प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने आदेश जारी कर इन नियमों में शहर में लागू कर दिया है।
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि भले ही देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले अच्छी खासी संख्या में सक्रिय हैं और वायरस के नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं, इसलिए सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीन और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पांच सूत्रीय नीति पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। दिशानिर्देश के अनुसार कोविड उपयुक्त व्यवहार के तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहन में सभी लोगों को चेहरे पर मास्क पहनना होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों और दुकानों में सामाजिक दूरी बनाते हुए एक-दूसरे से दो गज दूर रहना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। निजी और सार्वजनिक कार्यालयों में कार्य की अवधि और समय को अलग-अलग रखना होगा और घर से काम करने को अधिक से अधिक तरजीह देनी होगी। इसके अलावा साफ-सफाई और विशेष रूप से हाथों व चेहरे को नियमित तौर पर धोना होगा। कार्यस्थलों को सैनेटाइजर या कीटनाशक से नियमित अंतराल पर साफ करना होगा। शहर में ये दिशानिर्देश पहले 30 जून तक लागू किए गए थे और अब इनकी अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
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गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि भले ही देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले अच्छी खासी संख्या में सक्रिय हैं और वायरस के नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं, इसलिए सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीन और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पांच सूत्रीय नीति पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। दिशानिर्देश के अनुसार कोविड उपयुक्त व्यवहार के तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहन में सभी लोगों को चेहरे पर मास्क पहनना होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों और दुकानों में सामाजिक दूरी बनाते हुए एक-दूसरे से दो गज दूर रहना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। निजी और सार्वजनिक कार्यालयों में कार्य की अवधि और समय को अलग-अलग रखना होगा और घर से काम करने को अधिक से अधिक तरजीह देनी होगी। इसके अलावा साफ-सफाई और विशेष रूप से हाथों व चेहरे को नियमित तौर पर धोना होगा। कार्यस्थलों को सैनेटाइजर या कीटनाशक से नियमित अंतराल पर साफ करना होगा। शहर में ये दिशानिर्देश पहले 30 जून तक लागू किए गए थे और अब इनकी अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
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