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Chandigarh: यात्री से पांच रुपये अधिक वसूलना हरियाणा रोडवेज को पड़ा महंगा, अब देना होगा मुआवजा और केस खर्च

Sat, 04 Mar 2023 02:42 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 04 Mar 2023 02:42 PM IST
सार

हरियाणा के हिसार जिले के अशोक कुमार प्रजापत ने हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट, सेक्टर 17 चंडीगढ़ के डायरेक्टर जनरल और सरकार के परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी।

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Chandigarh Consumer court directed Haryana Roadways to refund Rs 5 to complainant and also pay interest
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर का यात्री से वाजिब किराये से पांच रुपये अधिक लेना महंगा पड़ गया। चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हरियाणा रोडवेज को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को पांच रुपये लौटाए और उक्त राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से राशि भी अदा करे। साथ ही 1000 रुपये मुआवजा और 700 रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का भी निर्देश दिया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। 

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हरियाणा के हिसार जिले के अशोक कुमार प्रजापत ने हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट, सेक्टर 17 चंडीगढ़ के डायरेक्टर जनरल और सरकार के परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी।
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शिकायतकर्ता अशोक कुमार प्रजापत ने उपभोक्ता आयोग में दी शिकायत में कहा कि वह 29 जुलाई 2019 को हरियाणा रोडवेज की बस में इस्माइलाबाद से अंबाला सिटी के लिए बैठा था। कंडक्टर ने उससे 30 रुपये चार्ज किए थे। शिकायतकर्ता ने कहा कि किराया 25 रुपये था मगर 5 रुपये फालतू लिए गए। इसके बाद उन्होंने रोडवेज के अफसरों को शिकायत दी। इस पर हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अंबाला के जनरल मैनेजर को मामले में जांच के आदेश दिए गए। शिकायतकर्ता द्वारा मामले में कानूनी जानकारी भी मांगी गई।
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शिकायतकर्ता के मुताबिक रोडवेज ने माना कि शिकायतकर्ता से 5 रुपये ज्यादा वसूले गए थे। उसने इस मामले में रोडवेज से क्लेम मांगा लेकिन नहीं दिया गया। हरियाणा राज्य परिवहन के महानिदेशक और परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने शिकायत पर संज्ञान लिया था। वहीं संबंधित कर्मियों को अथॉरिटी ने बुलाया था और कंडक्टर को शिकायतकर्ता के पांच रुपये वापस करने को कहा था जो फालतू वसूले गए थे। शिकायतकर्ता को कई बार पांच रुपये लेने के लिए कहा गया मगर वह नहीं आए।

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