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ज्यादा सर्विस चार्ज वसूला, स्वागत रेस्टोरेंट कोताही का दोषी करार

Thu, 25 Feb 2016 09:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 25 Feb 2016 09:17 AM IST
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chandigarh consumer court decision against swagat restaurant

गैर कानूनी तरीके से अधिक सर्विस टैक्स वसूलने के लिए उपभोक्ता फोरम ने स्वागत रेस्टोरेंट को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने स्वागत रेस्टोरेंट को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता से अधिक ली गई राशि वापस करे।

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साथ ही सेवा में कोताही के लिए 10 हजार रुपये मुआवजा और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। एक महीने के अंदर निर्देश के पालन न करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करना होगा। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 चंडीगढ़ के प्रजाइडिंग मेंबर सुरजीत कौर ने सुनवाई के बाद दिया है।
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शिकायतकर्ता विकास गोयल निवासी सेक्टर-32 ए चंडीगढ़ ने सेक्टर-26 चंडीगढ़ स्थित स्वागत रेस्टोरेंट एंड बार के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा कि वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ 4 जुलाई 2015 को सेक्टर-26 स्थित स्वागत रेस्टोरेंट गए। वहां उन्होंने कुछ आइटम आर्डर किए।
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चार हजार पांच सौ 52 रुपये का बिल आया। इसमें 10 प्रतिशत के हिसाब से सर्विस चार्ज और वैट और सर्विस टैक्स नियमों की खुल्लम खुल्ला उलंधन के साथ लिया गया। इसका शिकायतकर्ता ने विरोध किया। लेकिन दूसरे पक्ष ने नहीं माना और उन्हें बिल का भुगतान करना पड़ा।


शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि 10 अगस्त 2015 को उन्होंने अधिक ली गई राशि को वापस लेने के लिए लीगल नोटिस भेजा लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। नियमों के अनुसार काम किया है।

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